तीसरी संतान नियम MP 2023 मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए - Third child rule

मध्य प्रदेश शासकीय कर्मचारियों के लिए बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन होने लगा है। पिछले 1 महीने में 2 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। यह क्रम अब तेज हो गया है। किसी भी प्रकार का शपथ पत्र और बहानेबाजी स्वीकार नहीं की जा रही है।

Third child rule for government employees of Madhya Pradesh

"मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से दिनांक 10 मार्च 2000 को प्रकाशित मध्यप्रदेश सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के नियम छह में संशोधित प्रावधान के अनुसार कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को अथवा उसके पश्चात हुआ है, किसी भी प्रकार की शासकीय सेवा अथवा शासकीय पद के लिए पात्र नहीं होगा"।
 

तीसरी संतान का नियम जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाया गया था

मध्यप्रदेश में तीसरी संतान का जन्म होने पर शासकीय सेवा समाप्ति का नियम जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाया गया था। उन दिनों मध्यप्रदेश में दो से अधिक संतान है और बाल विवाह का प्रचलन काफी ज्यादा था। इस नियम का प्रभाव और परिणाम दिखाई दिया।

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