TRC MPONLINE की डायरेक्ट लिंक जहां प्राथमिक शिक्षकों को जिलों का चयन करना है- MP NEWS

Madhya Pradesh primary teachers recruitment counselling 2023

आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 में मेरिट क्रम में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की सूची (प्रतीक्षा सूची सहित) जारी की जा रही है। सूची (जिला चयन हेतु पात्रता सूची) के समस्त अभ्यर्थियों को जिलों का प्राथमिकता क्रम में चयन करना होगा। 

MP PRIMARY TEACHER- कैंडिडेट ने गलती की तो चयन प्रक्रिया से बाहर

अभ्यर्थी 1 से 4 जुलाई तक पोर्टल trc.mponline.gov.in (direct Link) पर प्राथमिकता क्रम में जिलों का चयन कर लॉक कर सकेंगे। अभ्यर्थियों के लिए समस्त जिलों का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके द्वारा चयनित जिले लॉक नहीं हो पाएंगें। सभी जिलों को प्राथमिकता क्रम देने पर ही जिला विकल्प लॉक होगा अन्यथा वे इस चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगें। ऐसे अभ्यर्थी जो जिला चयन की इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगें या जिलों का विकल्प लॉक नहीं करेगें, वे भी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगें।

किस श्रेणी के कैंडिडेट के लिए कितने जिले

स्कूल शिक्षा विभाग के 26 जिले तथा जनजातीय कार्य विभाग के 2 जिले हैं। जनजातीय कार्य विभाग के 2 जिले सिर्फ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए हैं। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 28 जिलों का प्राथमिकता क्रम एवं अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को 26 जिलों का प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा चयनित जिलों के प्राथमिकता क्रम के आधार पर मेरिट क्रम में जिलावार प्रवर्गवार रिक्तियों के आधार पर जिलावार चयन सूची तैयार कर जारी की जाएगी। जिला परिवर्तन के संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिलावार चयन सूची जारी होने के उपरांत आगामी कार्यवाही हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा।

पात्रता सूची में नाम होने से नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा

श्रीमती श्रीवास्तव ने बताया कि विज्ञापित रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थी हैं। वास्तविक प्रवर्गवार एवं जिलावार रिक्तियों के आधार पर ही अंतिम चयन सूची एवं नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी का नाम जिला चयन हेतु पात्रता सूची में होने मात्र से वह नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा।

प्रयोगशाला शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया होल्ड 

प्राथमिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भिन्न होने से इस चरण में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विज्ञापित प्रयोगशाला शिक्षक के पद सम्मिलित नहीं किये जा रहे है। इस चरण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद प्रयोगशाला शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारी पात्र अभ्यर्थियों के संबंध में पृथक से कार्यवाही की जाएगी। 

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