मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में EWS उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 54 साल, हाईकोर्ट का आदेश- MP NEWS

Bhopal Samachar
0
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर में आज एक महत्वपूर्ण फैसला पारित करते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में EWS याचिकाकर्ता को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट प्रदान करते हुए नियुक्ति देने का आदेश जारी किया है। अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में EWS के उम्मीदवार 54 साल की आयु तक नियुक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हैं।

52 वर्षीय याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश

याचिकाकर्ता श्री आशुतोष चौबे तथा काशी प्रसाद शुक्ला की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा याचिका क्रमांक 13654/2023 दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता की उम्र 52 वर्ष है। उसने प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 5 वर्ष की छूट मांगी थी। याचिका की सुनवाई जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस एके सिंह की खंडपीठ द्वारा की गई। हाईकोर्ट ने पूर्व पारित आदेशों आदेशों के अवलोकन में पाया कि शासन द्वारा EWS वर्ग को आयु सीमा में छूट से संबंधित कोई कॉमन आर्डर जारी नहीं किया है। तत संबंध में हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव तथा नोडल एजेंसी लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। 

इसी के साथ याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का आदेश पारित किया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 49 साल में 5 साल की छूट मिलेगी इस प्रकार EWS याचिकाकर्ता 49+5-54 साल की आयु तक नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। 

✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए
✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें 
✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। 
✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 
क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!