RTI NEWS- तनवी हुड्डा आईएएस द्वारा की गई नियुक्ति अवैध घोषित, सूचना आयुक्त द्वारा निरस्त

Madhya Pradesh Right to Information act news

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री राहुल सिंह ने नगर पालिका निगम सतना में प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए नवीन नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। विवादित नियुक्ति सुश्री तन्वी हुड्डा आईएएस 2014 बैच द्वारा की गई थी। सूचना आयुक्त ने नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त को निर्देशित किया है कि वह सुनिश्चित करें कि उनके विभाग के सभी ऑफिसों में प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति नियम अनुसार हो। 

असिस्टेंट इंजीनियर को अपीलीय अधिकारी बना दिया था

दरअसल सतना के एक आरटीआई कार्यकर्ता और समाजसेवी उदयभान चतुर्वेदी ने राज सूचना आयोग में प्रस्तुत की गई शिकायत में बताया कि, सतना नगर पालिका निगम में प्रथम अपीलीय अधिकारी के पद पर नागेंद्र सिंह की नियुक्ति अवैध है। यह नियुक्ति तत्कालीन नगर निगम आयुक्त सुश्री तनवी हुड्डा द्वारा की गई थी। इसके पूर्व नगर निगम आयुक्त स्वयं प्रथम अपीलीय अधिकारी थे। सूचना आयुक्त श्री सिंह ने इस शिकायत के आने के बाद जांच करने पर पाया कि सतना की तत्कालीन नगर निगम आयुक्त सुश्री तन्वी हुड्डा ने मार्च 2022 में प्रथम अपीलीय अधिकारी के पद पर सहायक यंत्री प्रभारी कार्यपालन यंत्री नागेन्द्र सिंह को नियुक्त किया है। 

सीनियर के खिलाफ अपील जूनियर कैसे सुन सकता है

सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह ने इस नियुक्ति को अवैध ठहराया है। श्री सिंह ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी से पद में वरिष्ठ अधिकारी ही प्रथम अपीलीय अधिकारी के पद पर काबिज हो सकते हैं। नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए श्री सिंह ने पूछा कि सतना नगर निगम में लोक सूचना अधिकारी अधीक्षण यंत्री है तो फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी सहायक यंत्री कैसे हो सकते हैं? श्री सिंह ने अपने आदेश में यह भी कहा कि समानत: पूरे प्रदेश में नगर पालिका निगम में आयुक्त ही प्रथम अपीलीय अधिकारी के पद पर नियुक्त है। राज्य सूचना आयुक्त ने आयुक्त सतना नगर पालिका निगम को प्रथम अपीलीय अधिकारी के पद पर कानून के अनुरूप प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं।  

मामला कोर्ट में चला गया तो मुश्किल हो जाएगी

सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं  विकास विभाग भोपाल को निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों में प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति और प्रथम अपील की सुनवाई कानून के अनुरूप करवाना सुनिश्चित करे। सिंह का कहना है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के पद पर अवैध नियुक्ति होने से अपीलीय प्रक्रिया प्रभावित होगी और और बाद में अगर प्रकरण न्यायालय में जाता है तो कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा।  

RTI ACT- प्रथम अपील की सुनवाई की समय सीमा

नगरीय प्रशासन विभाग को जारी आदेश में सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (6) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी 30 दिन में प्रथम अपील की सुनवाई करने के लिए बाध्य है लेकिन अक्सर यह देखा जा रहा है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं और इस कारण से आयोग के सामने लंबित अपील प्रकरण की संख्या बढ़ती जा रही हैं। सिंह ने कहा क्योंकि कानूनी रूप से प्रथम अपीलीय अधिकारी 30 दिनो में प्रथम अपील की सुनवाई करने के लिए बाध्य है और ऐसा नहीं करने पर उनके द्वारा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन किया जा रहा है। सिंह ने स्पष्ट किया कि कार्यस्थल पर कर्तव्यों की अवहेलना करने पर सिविल सेवा आचरण नियम के तहत दंडनीय कार्रवाई हो सकती है। 

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