MP NEWS- सागर कलेक्टर के खिलाफ जांच के आदेश, हाईकोर्ट ने दिया अंतिम अवसर

Bhopal Samachar
वर्तमान में सागर कलेक्टर के पद पर पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री दीपक आर्य के खिलाफ जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश शासन को अंतिम अवसर दिया है। 

कलेक्टर पर ठेकेदार और कारोबारियों से गिफ्ट लेने का आरोप

बालाघाट की लांजी विधानसभा के नेता एवं पूर्व विधायक श्री किशोर समरीते ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। उन्होंने बताया कि श्री दीपक आर्य आईएएस जब बालाघाट जिले के कलेक्टर थे तब उन्होंने कई कारोबारियों और ठेकेदारों से महंगे गिफ्ट लिए थे। कुछ स्वयं लिए थे और कुछ अपने परिजनों के नाम पर लिए थे। उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार से शिकायत की थी। केंद्र सरकार ने मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया था, लेकिन राज्य सरकार ने श्री दीपक आर्य आईएएस के खिलाफ शिकायत की जांच बालाघाट कलेक्टर को सौंप दी, जबकि श्री आर्य स्वयं बालाघाट कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। यानी श्री दीपक आर्य को स्वयं की जांच करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। 

मुख्य सचिव ने कार्रवाई नहीं की

बालाघाट कलेक्टर के पद पर पदस्थ श्री दीपक आर्य ने भी, आदेश का पालन करते हुए अपने खिलाफ जांच की और स्वयं को निर्दोष बता दिया। श्री किशोर समरीते ने बताया कि, उन्होंने फिर केंद्र सरकार को शिकायत की। केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव को कार्यवाही करने के निर्देश दिए परंतु मुख्य सचिव ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। 

हाईकोर्ट ने जांच कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे

हाई कोर्ट ने जनवरी 2022 को अपने आदेश में कहा था कि नियमानुसार जिस अधिकारी पर आरोप लगे है, उसकी जांच वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए शिकायत की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के आदेश जारी किये थे। शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी पर तथा गलत पाये जाने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ विधि अनुसार कार्यवाही के आदेश भी हाई कोर्ट ने पारित किये थे।

हाईकोर्ट में अवमानना याचिका

हाई कोर्ट के आदेश बावजूद भी जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित नहीं किये जाने के कारण उक्त अवमानना याचिका दायर की है। याचिका पर गुरूवार को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने उच्च स्तरीय जांच के लिए सरकार को अंतिम अवसर प्रदान किया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शिवेन्द्र पांडे ने पक्ष रखा। 

✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!