MP NEWS- मध्यप्रदेश में 184 ट्रैफिक चालान की राशि दोगुनी कर दी, गजट नोटिफिकेशन जारी

Bhopal Samachar
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मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के परिवहन विभाग द्वारा चुनाव के ठीक पहले मध्यप्रदेश में ट्रैफिक चालान की राशि को दोगुना कर दिया गया है। दिनांक 27 जून 2023 को मध्यप्रदेश राजपत्र में इसका प्रकाशन भी कर दिया गया है। यानी यह संशोधन दिनांक 27 जून 2023 से मध्य प्रदेश में लागू हो गया है।
 

मोटर यान अधिनियम की धारा 184 के तहत जुर्माने की राशि में परिवर्तन

मध्यप्रदेश राज्य पत्र क्रमांक 198 भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 जून 2023- आषाढ़ 6, शक 1945
परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल में लिखा है कि, क्र. 4081-1353603-2023-आठ मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59 ) की धारा 210क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 184 में यथाविहित जुर्माने की राशि की दो गुना जुर्माने की राशि प्रवृत्त करती है। 

No. 4081-1353603-2023-VIII.- In exercise of the powers conferred by Section 210 A of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the State Government, hereby, enforces twice the amount of fine as prescribed in section 184 of the said Act, for driving a motor vehicle dangerously. 

निष्कर्ष सरल हिंदी में 

184 MV ACT 1988 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति खतरनाक तरीके से वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो 6 महीने का कारावास और ₹1000 जुर्माना का प्रावधान है। यदि 3 साल के भीतर दोबारा पकड़ा जाता है तो जुर्माना की रकम ₹2000 हो जाएगी। उपरोक्त संशोधन से मध्यप्रदेश में यह राशि दोगुनी कर दी गई है यानी पहली बार पकड़े जाने पर ₹2000 जुर्माना और 6 महीने की जेल और दूसरी बार पकड़े जाने पर ₹4000 का जुर्माना और 6 महीने की जेल निर्धारित कर दिया गया है। 

यहां गौर करने वाली बात यह है कि, परिभाषित नहीं किया गया है कि किस प्रकार की ड्राइविंग को खतरनाक तरीके से वाहन चलाना माना जाता है। 

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