मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा, डाइट कैडर व्याख्याताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना - MP karmchari news

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल के अपर मिशन संचालक श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने पत्र क्रमांक 1267 दिनांक 6 जून 2023 जारी करके डाइट कैडर व्याख्याताओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी तीन दिवस के भीतर मांगी है। 

राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2011 को निरस्त किये जाने के उपरांत कार्यवाही

पत्र में लिखा है कि, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. ने डाइट कैडर के अंतर्गत कार्यरत व्याख्याताओं के संबंध में विभागीय जाँच / लोकायुक्त प्रकरण / न्यायालयीन प्रकरण / आपराधिक प्रकरण / अनाधिकृत अनुपस्थिति / डाइज नाम की जानकारी तथा उनके विरुद्ध कोई दंड प्रभावशील है अथवा नहीं है, की जानकारी के अतिरिक्त डाइट कैडर में संविलियन के पूर्व शिक्षा विभाग में किस पद पर कार्यरत् थे तथा उनके द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में रहते हुए कोई पदोन्नति का परित्याग तो नहीं किया की जानकारी पदोन्नति दिनांक एवं पद सहित तत्काल चाही गई है। 

उक्त जानकारी निम्नानुसार प्रारूप में 03 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई लोकसेवक आपके संस्थान से स्थानान्तरित होकर चले गए हैं तो उसकी जानकारी भी स्पष्ट कर भेजी जाए। श्री जांगिड़ ने यह निर्देश संचालक/ प्राचार्य आईएएसइ भोपाल एवं जबलपुर, प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय समस्त और समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश को दिए हैं। कि यहां क्लिक करके ऑफिशल वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं एवं PDF DOWNLOAD कर सकते हैं। 

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