मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर पालिका निगम के चीफ सिटी प्लानर श्री नीरज आनंद निखार के खिलाफ मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त श्री एके शुक्ला ने अनुशासनिक कार्यवाही एवं ₹25000 जुर्माने का दंड आदेश जारी किया है। इस मामले में उल्लेखनीय है कि, जानकारी को छुपाने के लिए अधिकारियों ने किस स्तर तक संघर्ष किया। यहां तक कि अनुशासनिक कार्रवाई और ₹25000 जुर्माना का आदेश हो गया लेकिन जानकारी नहीं दी।
विवादित मामले का विवरण संक्षिप्त में
भोपाल के आरटीआई आवेदक श्री समीउल्लाह खान नगर निगम के चीफ सिटी प्लानर से भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा जारी एक मकान के कंस्ट्रक्शन की NOC की जानकारी मांगी थी। जिसे चीफ सिटी प्लानर श्री नीरज आनंद निखार ने यह कहते हुए देने से मना कर दिया कि, यह मकान मालिक की व्यक्तिगत जानकारी है। इस मामले में अपीलीय अधिकारी अपर आयुक्त नगर निगम श्री शाश्वत मीणा भी जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए थे लेकिन उनके आदेशों की भी अवहेलना करते हुए श्री लिखार ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। वहीं दूसरे आरटीआई प्रकरण में श्री समीउल्लाह खान ने एक अतिक्रमण की शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी मांगी थी। यह जानकारी भी चीफ सिटी प्लानर ने श्री समीउल्लाह को उपलब्ध नहीं कराई। इसलिए मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंचा।
चीफ सिटी प्लानर के खिलाफ वारंट जारी होने वाला था
राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह ने मामले की सुनवाई करने के बाद चीफ सिटी प्लानर श्री नीरज आनंद निखार को दोषी पाते हुए जुर्माना और अनुशासनिक कार्यवाही के लिए नोटिस जारी कर दिए थे। श्री निखार जनवरी 2023 से लगातार अनुपस्थित थे और आयोग के आदेश के बाद भी उपस्थित नहीं हो रहे थे। इसके चलते राज्य सूचना आयोग की ओर से वारंट जारी किया जाने वाला था। इससे पहले श्री निखार ने एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह से उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए उनका मामला किसी अन्य खंडपीठ में स्थानांतरित कर दिया जाए।
खंडपीठ बदलवाई, फिर भी हुई कार्रवाई
श्री निखार के आवेदन के बाद राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह ने स्वयं को इस मामले की सुनवाई से पृथक कर लिया था। जिस प्रकार मामला अंतिम निर्णय निर्धारण के लिए मुख्य सूचना आयुक्त श्री एके शुक्ला के पास पहुंचा। मुख्य सूचना आयुक्त ने राज्य सूचना आयुक्त द्वारा की गई अब तक की कार्रवाई को सही माना और चीफ सिटी प्लानर श्री नीरज आनंद निखार को ₹25000 जुर्माना तथा दूसरे मामले में उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई का आदेश जारी किया।
ऐसी कौन सी जानकारी थी, जिसके लिए हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ
आवेदक श्री समीउल्लाह खान ने निम्नानुसार जानकारी मांगी-
भवन निर्माण कार्य करने हेतु जोन कमांक 5 वार्ड क्रमांक 19 सईदिया स्कूल रोड पर भवन अनुज्ञा शाखा नगर निगम भोपाल द्वारा परमीशन फ०अनसीओ 524016970700 दिनांक 26/07/2000 की छायाप्रति सत्यापित कर प्रदान करें।
भोपाल समाचार डॉट कॉम द्वारा कई बार पूछने के बाद भी आवेदक नहीं उस मकान मालिक का नाम नहीं बताया जिसने अतिक्रमण किया हुआ है। आवेदक ने नहीं बताया कि, जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद उसका क्या उपयोग किया गया। आवेदक ने यह भी नहीं बताया कि क्या वह अतिक्रमण हट गया है, जिसके लिए इतना संघर्ष हुआ। जिसे आवेदक द्वारा जनहित का मुद्दा बताया गया था।
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