Madhya Pradesh Board of Secondary Education paper out news
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में पेपर आउट करने के आरोपी शिक्षकों के लिए गंभीर संकट की स्थिति है। न केवल उन्हें बर्खास्त किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ NSA- नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत सबसे पहले आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। 6 महीने बाद अपील और दलील की प्रक्रिया शुरू हो पाती है।
मध्य प्रदेश मान्यता परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा 14
एमपी एजुकेशन बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि यह निर्णय हाल ही में माशिमं की कार्यकापालिका समिति की बैठक में लिया गया है। हालांकि अभी आदेश जारी नहीं किया गया है। इस साल कक्षा 10 हाई स्कूल एवं कक्षा 12 हायर सेकेंडरी स्कूल के कई पेपर आउट हो गए थे। जांच में दोषी पाए गए शिक्षकों के खिलाफ गोपनीयता भंग करने का मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश मान्यता परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा 14 के तहत गोपनीयता भंग का दोष प्रमाणित होने पर 3 साल सजा का प्रावधान है।
मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा अधिनियम में संशोधन की तैयारी
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, भोपाल ने अध्यक्ष वीरा राणा की अध्यक्षता व सचिव श्रीकांत बनोठ की उपस्थिति में कार्यपालिका की बैठक आयोजित की गई। बैठक में माशिमं सदस्य, लोक शिक्षण संचालनालय की अनुभा श्रीवास्तव, उप सचिव सहित अन्य शामिल थे। इसमें तय हुआ कि दोषी शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाना अनिवार्य है नहीं तो मध्यप्रदेश में पेपर आउट करना हर साल की परंपरा बन जाएगी। माशिमं की कार्यपालिका का यह प्रस्ताव जल्द ही शासन के पास भेजा जाएगा। शासन की मंजूरी मिलते ही परीक्षा अधिनियम में संशोधन की कार्रवाई कर इसे वर्ष 2024-25 के सत्र में परीक्षा से पहले लागू कर दिया जाएगा।
अगले साल से पेपर बैंक के लॉकर में रखे जाएंगे
माशिमं के 10वीं व 12वीं के पेपर अब थानों की जगह बैंकों में रखे जाएंगे। कार्यपालिका समिति की बैठक में निर्णय लिया कि सीबीएसई के पेपर बैंकों में रखे जाते हैं। यह बेहद गोपनीय होते है। इसी तर्ज पर अब मप्र बोर्ड के पेपर थानों के बजाय परीक्षा केंद्रों के नजदीकी बैंकों में रखे जाएंगे।
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