article 41 of Indian constitution in Hindi
यदि प्रत्येक व्यक्ति को काम मिल जाता है, उचित शिक्षा प्राप्त हो जाए बेकारी, बुढ़ापे एवं बीमारी में शासन द्वारा आर्थिक सहायता या लोक सहायता मिल जाती है तो मनुष्य के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता है क्योंकि उसके जीवन की सारी दौड़ होती भी इन्ही के लिए है। इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को कुछ नीति बनाने के लिए निर्देशित करता है, जानिए।
भारतीय संविधान अधिनियम,1950 के अनुच्छेद 41 की परिभाषा
अनुच्छेद 41 भारत के नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए आश्वस्त करता है एवं नागरिकों के लिए राज्य को निम्न विषग पर नीति बनाने के लिए निर्देशित करता है:-
1. सभी नागरिकों को काम (रोजगार) उपलब्ध करवाया जाए।
2. सभी नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध करवाए।
3. बुढ़ापा, बीमारी, बेकारी, गरीबी आदि में व्यक्ति को राज्य (शासन) आर्थिक सहायता या लोक सहायता उपलब्ध करवाए।
शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार है, महत्वपूर्ण जजमेंट:-
1. पी. चेरियाकया बनाम यूनियन ऑफ इंडियन।
2. श्रीमती सरस्वती बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान।
3. भारतीय सेवा समाज ट्रस्ट बनाम योगेश भाई अम्बालाल।
उपरोक्त सभी मामलों में अलग अलग न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार अब भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है तथा यह अनुच्छेद 14 एवं 21 के अनुरूप होगा।Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com