मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर में उपभोक्ता फोरम ने DOMINOS और जुबीलेंट फूड वर्क्स को सेवा में कमी का दोषी घोषित करते हुए ₹5000 का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। उपभोक्ता ने शिकायत की थी कि डोमिनोज ने उससे 305 पेमेंट भी ले लिया और पिज्जा भी नहीं पहुंचाया।
डोमिनोज को सबक सिखाने उपभोक्ता ने 3 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी
जबलपुर जिला उपभोक्ता आयोग में परिवादी शिवेंद्र पांडे की ओर से अधिवक्ता शेख अकरम व सुयश प्यासी ने दलील दी कि परिवादी ने 31 दिसंबर, 2019 को रात्रि आठ बजे पिज्जा आर्डर किया था। इसके लिए 305 रुपये आनलाइन भुगतान किए गए। उसे सूचित किया गया कि नववर्ष की संध्या होने के कारण थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। परिवादी ने डेढ़ घंटे तक प्रतीक्षा की। इसके बाद कस्टमर केयर पर शिकायत की। उसे भरोसा दिलाया गया कि शीघ्र ही पिज्जा पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
दोबारा शिकायत करने पर डिलीवरी पर्सन का अभाव होने का बहाना बनाया गया। साथ ही आश्वासन दिया गया कि जैसे ही डिलीवरी पर्सन आएगा पिज्जा पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसीलिए पहले लीगल नोटिस भेजा गया फिर परिवाद दायर कर दिया गया।
आयोग के चेयमैन नवीन कुमार सक्सेना व मेम्बर सुषमा पटेल व अमित तिवारी ने डोमिनोज एवं जुबीलेंट फूड वर्क्स को सेवा में कमी का दोषी घोषित करते हुए, पिज्जा का मूल्य 305 रुपये सात प्रतिशत ब्याज की दर से अदा करने क आदेश दिया है। साथ ही मानसिक पीड़ा के एवज में पांच हजार व मुकदमे का खर्च दो हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।
✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।