BHOPAL में डिजाइनर नंबर प्लेट और मॉडिफाइड साइलेंसर पर धारा 144 लागू - NEWS TODAY

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डिजाइनर नंबर प्लेट और मॉडिफाइड साइलेंसर पर आईपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश के बाद भी यदि कोई उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। 

डिजाइनर नंबर प्लेट पर प्रतिबंध क्यों लगाते हैं

भोपाल के पुलिस कमिश्नर द्वारा आज दिनांक 29 मई 2023 को आईपीसी की धारा 144 लागू की गई। आदेश में बताया गया है कि, नगरीय पुलिस जिला भोपाल में यातायात प्रबंधन एवं अपराध नियंत्रण के दौरान यह संज्ञान में आया है कि कई वाहनों की नंबर प्लेट परिवहन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप एवं सुस्पष्ट बनी होना नहीं पाई जा रही है। ज्ञात हुआ है कि नगरीय पुलिस जिला भोपाल में वाहन स्वामियों के वाहनों में नंबर प्लेट लगाने वाले दुकानदारों द्वारा स्वयं को आर्थिक लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से अथवा वाहन स्वामियों की मंशानुरूप वाहनों में अमानक नंबर प्लेट बनाकर लगाई जा रही है। कई बार वाहन नम्बर प्लेट जानबूझकर इस प्रकार बनाई होती है कि पहली नजर में उनको पढ़ना असंभव होता है ऐसी स्थिति में कोई दुर्घटना या अपराध कारित करके भागने वाले वाहन का नम्बर साक्षी पढ़ नहीं पाते और ANPR कैमरा / सीसीटीवी कैमरे से उक्त वाहन का नम्बर ट्रेस नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में आमजन को सुरक्षा पहुँचाने तथा अपराध और अपराधी को ज्ञात करने में बाधा उत्पन्न होती है।

मॉडिफाइड साइलेंसर वैध है या अवैध, क्या प्रॉब्लम होती है

1. इसी प्रकार कुछ वाहन स्वामी अपने वाहनों के साइलेंसर को मोडिफाई करवाकर अत्याधिक तीव्र ध्वनि निकालने / फटाका फोड़ने वाले साइलेंसर लगवा लेते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जो कि आमजन विशेष रूप से बच्चों, वृद्धों एवं अस्पतालों में इलाज करवा रहे मरीजों के स्वास्थ्य के लिए घातक है और मॉडिफाइड साइलेंसर यदा कदा गंभीर दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। पुलिस द्वारा ऐसे मोडिफाईड साइलेंसर वाले वाहनों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही अवश्य की जाती है लेकिन इन कारणों से उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण एवं आमजन के स्वास्थ एवं सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोडिफाईड साइलेंसर लगाने वालों के विरूद्ध ऐसे कर्कश ध्वनि एवं फटाके की आवाज वाले साइलेंसर न लगाने बाबत निषेधाज्ञात्मक आदेश जारी किया जाये।

2. अतः नगरीय पुलिस जिला भोपाल के आमजन के स्वास्थ व सुरक्षा / अपराध नियंत्रण तथा नगर में सुगम, सुरक्षित एवं सुखद यातायात को दृष्टिगत रखकर यह प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया जाता है कि- (31) "नगरीय पुलिस जिला भोपाल में वाहनों की नम्बर प्लेट तैयार करने वाले / पेंट करने वाले समस्त व्यक्ति / प्रतिष्ठान, परिवहन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार ही नम्बर प्लेट तैयार कर वाहनों पर लगायें ऐसी नम्बर प्लेट बनाने वाले और अपने वाहनों में ऐसी नम्बर प्लेट लगवाने वाले और वाहन चलाने वाले भी इस निषेधाज्ञा की जाने वाली कार्यवाही के अन्तर्गत उत्तरदायी होगें। 

" (ब) "नगरीय पुलिस जिला भोपाल में कोई भी प्रतिष्ठान / गैरेज संचालक, किसी भी प्रकार के वाहनों में साइलेंसर को मोडिफाई कर तीव्र / कर्कश ध्वनि निकालने वाले साइलेंसर नहीं लगायें। 

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