Madhya Pradesh government school teacher varg-1 appointment order
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव द्वारा उम्मीदवारों (उच्च माध्यमिक शिक्षक) के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं, जिसके लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा आदेशित किया गया था।
हाईकोर्ट के आदेशानुसार शिक्षक वर्ग-1 नियुक्ति आदेश डायरेक्ट लिंक
ट्राइबल का टंटा अभी भी जारी है
मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के लिए संयुक्त रूप से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। भर्ती परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया गया लेकिन शिक्षक भर्ती में उम्मीदवारों के चयन का काम लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा किया गया। डीपीआई ने उम्मीदवारों की मंजूरी और मर्जी के बिना कुछ उम्मीदवारों को ट्राइबल डिपार्टमेंट में और कुछ उम्मीदवारों को स्कूल शिक्षा विभाग की चयन सूची में शामिल कर दिया। डीपीआई की इस मनमानी के खिलाफ कुछ उम्मीदवार हाईकोर्ट चले गए थे, जबकि कुछ अभी भी सरकार और लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त की ओर न्याय की उम्मीद से देख रहे हैं।
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