Madhya Pradesh Chunav politics news
मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के नेताओं को उपकृत करने के लिए सरकार द्वारा सहकारी बैंकों में प्रशासक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी परंतु ग्वालियर हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। एक जनहित याचिका प्रस्तुत की गई है जिसमें सहकारी बैंकों में चुनाव कराने की मांग की गई है।
मध्य प्रदेश में सन 2012 से कोआपरेटिव सोसाइटी बैंकों में चुनाव नहीं हुए
जनहित याचिका में बताया गया कि मध्यप्रदेश में सन 2012 से कोआपरेटिव सोसाइटी बैंकों में चुनाव नहीं हुए हैं। सरकार की तरफ से प्रशासक नियुक्त किया जाए जिन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। नतीजा 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो गया। हाई कोर्ट को बताया गया कि मध्य प्रदेश में कुल 4524 टैक्स समितियां हैं इनमें से 4400 समितियों में चुनाव नहीं कराए गए बल्कि प्रशासक नियुक्त किए गए हैं।
इस जनहित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सभी सहकारी समितियों एवं बैंकों में प्रशासक की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। अगले सप्ताह याचिका पर सुनवाई शुरू होगी।
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