जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रायसेन कलेक्टर श्री अरविंद दुबे आईएएस को निर्देशित किया है कि वह साईं वेयरहाउस के आवेदन पर नीति एवं नियम के अनुसार 30 दिन के भीतर उचित निर्णय करें। हाई कोर्ट को बताया गया था कि, साईं वेयरहाउस का नाम लास्ट राउंड में अचानक काट दिया गया था।
रुचि गुलाटी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन
एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी ने बताया कि प्रार्थी रुचि गुलाटी जो कि साईं वेयरहाउस की संचालक है, उनका रायसेन जिले में वेयरहाउस स्थापित है, उनके पास वेयरहाउस में भंडारण से संबंधित सभी दस्तावेज है एवं नीति निर्देश के तहत वेयरहाउस का संचालन किया जा रहा है। गेहूं के भंडारण से संबंधित 23 फरवरी 2023 को जो दिशानिर्देश जारी किए गए थे, उसमें प्रार्थी के द्वारा अपनी सहमति ऑनलाइन के माध्यम से दी गई एवं वेयरहाउस को किराया पर देने के लिए शासन की नीति को स्वीकार करते हुए विधिवत एक रुपए मेट्रिक टन के हिसाब से लगभग ₹6000 की राशि शासन के पास जमा करा दी थी।
दूसरे वेयरहाउस को फायदा पहुंचाने हमारा नाम काट दिया गया
अधिवक्ता श्री सत्येंद्र ज्योतिषी ने न्यायालय को बताया कि, प्राथमिकता के आधार पर जो लिस्ट बनी थी उसमें साईं वेयरहाउस का नाम था परंतु जो खरीदी केंद्र की एवं वेयरहाउस की अंतिम लिस्ट जारी की गई उसमें आवेदिका के वेयरहाउस का नाम हटा दिया गया जबकि प्रार्थी के द्वारा सभी दिशा निर्देश एवं वेयरहाउस के नियमों का पालन किया जा रहा है। फिर भी दूसरों के वेयरहाउस को लाभ पहुंचाने की नियत से प्रार्थी के वेयरहाउस को खरीदी केंद्र नहीं बनाया गया।
प्रार्थी के द्वारा कलेक्टर रायसेन एवं अन्य अधिकारियों के पास लिखित में आवेदन भी दिया गया कि महिला आवेदक के वेयरहाउस साईं वेयरहाउस को 2023 की रवि फसल के लिए गेहूं के भंडारण का केंद्र बनाया जाए परंतु कोई निर्णय नहीं लिया गया। तत्पश्चात आवेदिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई। जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर रायसेन को निर्देशित किया है कि आवेदिका के द्वारा जो आवेदन पत्र दिनांक 3 अप्रैल 2023 साईं वेयरहाउस को खरीदी केंद्र बनाने से संबंधित दिया गया है, उस पर विचार करते हुए कलेक्टर द्वारा नीतिगत आदेश पारित करें।
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