लड़की को देखकर आती क्या खंडाला गाने वालों पर कौन सी धारा लगती है- legal advice

difference between 354 and 509 ipc

कुछ लड़के होते हैं, कुछ पुरुष भी होते हैं, मानसिक बीमारी से ग्रस्त होते हैं। किसी भी महिला को चरित्रहीन बताने लगते हैं। अकेली आती जाती लड़की को देखकर, आती क्या खंडाला गाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करना किसी भी प्रकार का अपराध नहीं है परंतु आईपीसी में एक धारा ऐसी भी है जो इस तरह के मजनू को उनकी ससुराल यानी जेल पहुंचा देती थी। 

IPC 354- लड़की के फोटो खींचना, कपड़े फाड़ना, पीछा करना, मारपीट करना

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354 से 354 (घ) में बताया गया है कि अगर किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है या उसके साथ कोई अंग विच्छेद करने की कोशिश की गई है या वस्त्र उतारने के लिए हमला किया गया, चुपके से फोटो खींची गई है या स्त्री का पीछा किया जा रहा है तब उपरोक्त धारा के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। 

IPC की धारा 509 की परिभाषा सरल हिंदी में

लेकिन आईपीसी की धारा 509 भी स्त्री लज्जा भंग को अपराध मानती है, जब महिला, लडक़ी (नाबालिग या बालिग), या वृद्ध महिला किसी भी आयु की स्त्री को देख कर कोई व्यक्ति (पुरूष) अश्लील गाने गाता है, उनको देखकर गन्दे-गन्दे इशारे करता है, गाली गलौज करता है या उसके चरित्र पर उंगली उठाता है तब ऐसा व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 509 के अंतर्गत दोषी होगा।

आईपीसी की धारा 509 के अंतर्गत गिरफ्तारी, जमानत, सजा और राजीनामा के नियम 

आईपीसी की धारा 509 का अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध होता है अर्थात पुलिस थाना अधिकारी ऐसे अपराध की तुरंत एफआईआर (crpc धारा 154 के अंतर्गत) दर्ज करेगा एवं जमानत भी पुलिस थाने से ही ली जा सकती है। इस अपराध की सुनवाई  किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है,इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की सादा कारावास और जुर्माना, दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 509 का अपराध एक शमनीय अपराध है जानिए

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 320 की उपधारा (2) के अनुसार स्त्री लज्जा भंग का अपराध समझौता योग्य अपराध है इस अपराध का समझौता न्यायालय की आज्ञा पर अर्थात न्यायालय की मंजूरी के उस महिला से किया जा सकता है जिसकी लज्जा भंग की गई थी। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com 

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