Legal Advice- संयुक्त परिवार का मुखिया अगर परिवार के साथ छल करे तो कौन सी धारा लगेगी

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Indian Penal Code section 418 - betrayal of family

परिवार में विश्वास महत्वपूर्ण होता है और संयुक्त परिवार में सबसे महत्वपूर्ण होता है। पूरा परिवार मुखिया पर विश्वास करता है परंतु कभी-कभी परिवार का मुखिया अपने फायदे के लिए परिवार के सदस्यों के साथ छल करता है, विश्वासघात करता है। इस प्रकार का विश्वासघात आईपीसी की धारा 420 के तहत दर्ज नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं कि संयुक्त परिवार का मुखिया यदि परिवार के सदस्यों के साथ विश्वासघात करें तो उसके खिलाफ किस धारा के तहत मामला दर्ज करवाया जा सकता है। 

IPC 418- गिरफ्तारी, जमानत, सजा एवं समझौता के नियम

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 418 के तहत यदि किसी संयुक्त परिवार का मुखिया अपने सदस्यों के साथ अथवा किसी भी निकाय का प्रमुख अपने कर्मचारियों के साथ छल करता है। बेईमानी करता है। विश्वासघात करता है तब उसके खिलाफ, मामला दर्ज किया जाता है।

नोट:- आईपीसी की धारा 418 के अंतर्गत बैंकर, सॉलिसिटर (सहायक जनरल),अभिकर्ता (एजेंट), न्यासी (ट्रस्टी), संरक्षक (अभिभावक), कम्पनी के निदेशक, हिन्दू संयुक्त परिवार का मुखिया, प्रबंधक (मैनेजर) आदि आते हैं।

आईपीसी की धारा 418 के अंतर्गत, दण्ड, जमानत, राजीनामा

आईपीसी की धारा 418 का अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय अपराध होता है अर्थात पुलिस थाना अधिकारी ऐसे अपराध की तुरंत एनसीआर (CrPC की धारा 155) दर्ज करेगा एवं जमानत भी पुलिस थाने से ही ली जा सकती है। इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है, इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 418 का अपराध एक शमनीय अपराध है जानिए

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 320 की उपधारा (2) के अनुसार हित संरक्षक करने वाले व्यक्ति द्वारा छल करने का अपराध समझौता योग्य अपराध है इस अपराध का समझौता न्यायालय की आज्ञा पर अर्थात न्यायालय की मंजूरी के उस व्यक्ति से किया जा सकता है जिसके साथ छल किया गया है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665

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