GWALIOR NEWS- जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों, स्टेशनरी एवं यूनिफॉर्म विक्रेताओं पर धारा 144 लागू

Bhopal Samachar
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Gwalior news- private school uniform stationery section 144

श्री अक्षय कुमार सिंह जिला दंडाधिकारी जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश ने ग्वालियर जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों पर धारा 144 लागू कर दी है। इसका उल्लंघन करने की स्थिति में स्कूल संचालक एवं प्राचार्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और गिरफ्तारी की जा सकती है। 

श्री अक्षय कुमार सिंह कलेक्टर ग्वालियर ने धारा 144 के आदेश में लिखा है कि विभिन्न पालक एवं पत्रकारों के माध्यम से उन्हें पता चला है कि प्राइवेट स्कूल संचालक, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी आदि के लिए किसी विशेष दुकान से खरीदने हेतु दबाव बना रहे हैं। स्कूल परिसर में प्रचार किया जा रहा है एवं दुकानदारों को पलकों के मोबाइल नंबर दिए जा रहे हैं। यह सब कुछ कमीशन की कमाई करने के लिए किया जा रहा है। स्कूल संचालकों एवं मैनेजमेंट को इसके बदले कमीशन मिलता है। कमीशन के कारण दुकानदार यूनिफार्म और स्टेशनरी के दाम बढ़ा देते हैं। 

श्री अक्षय कुमार सिंह कलेक्टर ग्वालियर ने सीआरपीसी की धारा 144 लागू करते हुए एक गाइडलाइन निर्धारित की है। इसका उल्लंघन करने की स्थिति में अथवा किसी भी प्रकार से पेरेंट्स को किसी विशेष दुकान से यूनिफॉर्म अथवा स्टेशनरी खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है तो दबाव बनाने वाले व्यक्ति, स्कूल के कर्मचारी, स्कूल के प्राचार्य, स्कूल के संचालक, स्टेशनरी स्टोर के संचालक, यूनिफॉर्म बेचने वाले दुकानदार अथवा कमीशन एजेंट, जो भी होगा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल दाखिल की कार्यवाही की जा सकती है। 

स्कूल वाले दबाव बनाए तो पेरेंट्स क्या करें

शिकायत करने से पहले सबूत इकट्ठा करें। यदि कोई फोन करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग करें। यदि कोई स्कूल में प्रचार अथवा विजिटिंग कार्ड देता है तो उसका वीडियो बना लें। यदि स्कूल की तरफ से किसी दुकान का नाम बताया जाता है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें। कोई अप्रत्यक्ष रूप से इशारा कर रहा है तब भी उसका वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करें। सबूत के साथ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर से शिकायत करें। शिकायत की एक कॉपी सभी पत्रकारों को उपलब्ध कराएं।

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