MP POLICE आरक्षक भर्ती- हाई कोर्ट में सरकार का जवाब, लॉ स्टूडेंट के लिए नई केस स्टडी

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भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2020-21, 27% ओबीसी आरक्षण मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण के आधार पर बनाई गई अंतिम चयन सूची स्थगित करते हुए 14% ओबीसी आरक्षण के आधार पर नवीन चयन सूची जारी करने के अंतरिम आदेश दिए गए थे परंतु सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब प्रस्तुत करते हुए बताया है कि हम तो 27% ओबीसी आरक्षण के साथ नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। 

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नई चयन सूची जारी करने के निर्देश दिए थे

मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) ने वर्ष 2020-21 में छह हजार पुलिस आरक्षक पदों की भर्ती के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से प्रक्रिया की थी। जून 2021 में लिखित परीक्षा हुई और वर्ष 2022 में शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई। आरक्षक भर्ती की चयन सूची 27 प्रतिशत ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के हिसाब से जारी की थी। राहुल शर्मा नामक अभ्यर्थी ने अंतिम चयन सूची और ओबीसी आरक्षण को उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने भर्ती सूची पर रोक लगा दी थी। साथ ही यह निर्देश दिए गए कि ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण देते हुए दोबारा सूची जारी की जाए। 

लॉ स्टूडेंट के लिए नई केस स्टडी- हाई कोर्ट की कार्यवाही का इंतजार

इस पर गृह विभाग ने विधिक परामर्श लिया और फिर न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर दिया। इसमें बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। प्रशिक्षण भी प्रारंभ हो गया है। अंतरिम आदेश पर गृह विभाग के इस जवाब के बाद अब फिर सुनवाई होगी। यह मामला एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए एक नई केस स्टडी बन गया है। लॉ स्टूडेंट्स अपने-अपने स्टडी लेवल के आधार पर अनुमान लगा रहे हैं। हाई कोर्ट की कार्यवाही का इंतजार है कि ऐसी स्थिति में क्या आदेश जारी किया जाएगा।

मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती विवाद- हाईकोर्ट में कर्मचारी चयन मंडल जवाब पेश करेगा

इसके अलावा पुलिस भर्ती को लेकर उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न 45 अन्य याचिकाओं पर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कर्मचारी चयन मंडल को अधिकृत कर दिया गया है। इसमें भूतपूर्व सैनिकों की छह, जीवित रोजगार पंजीयन को लेकर 11, महिला आरक्षण को लेकर नौ, ओबीसी आरक्षण को लेकर तीन और शारीरिक दक्षता को लेकर 19 याचिकाएं लगाई गई हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डा.राजेश राजौरा का कहना है कि हमने पुलिस आरक्षण भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा अपना पक्ष उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में शिक्षा में प्रवेश और राज्य सेवाओं में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। 

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