Madhya Pradesh Government School Education Department news
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त श्री अभय वर्मा ने आदेश जारी किया है कि किसी भी स्तर पर कोई भी अधिकारी सीएम राइज, उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूल के किसी भी शिक्षक अथवा कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं करेगा। इस संदर्भ में जो भी आदेश निर्देश जारी किए गए थे वह इस आदेश के साथ स्थगित हो जाते हैं।
शिक्षक को कार्यमुक्त करने से कार्यक्रम प्रभावित होगा
कमिश्नर वर्मा द्वारा जारी आदेश क्रमांक 307 दिनांक 29 मार्च 2023 के अनुसार सीएम राइज स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूलों में कार्यरत चयनित एवं नवनियुक्त शिक्षकों जिनका पिछले दिनों ट्रांसफर हुआ है उन्हें शिक्षा सत्र 2022-23 की समाप्ति के बाद कार्यमुक्त किए जाने का निर्देश जारी किया गया था परंतु परीक्षा के बाद अप्रैल के महीने में बोर्ड परीक्षा एवं स्थानीय परीक्षाओं का मूल्यांकन किया जाना है। फिर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना है और इसी के साथ सीएम सनराइज विद्यालयों में अध्यापन कार्य भी प्रारंभ करना है। ऐसी स्थिति में किसी भी शिक्षक कर्मचारी को कार्यमुक्त करने से निर्धारित कार्यक्रम प्रभावित हो जाएगा।
फतेह आदेशित किया जाता है कि पूर्व में स्थानांतरित किए जा चुके शिक्षकों को मई 2023 में एजुकेशन पोर्टल से ऑनलाइन कार्यमुक्त किए जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी अतः किसी भी स्थिति में किसी भी शिक्षक अथवा कर्मचारी को ऑफलाइन रिलीव नहीं किया जाए।
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