MP BOARD EXAM NEWS- शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का सामूहिक बीमा का आदेश जारी

Madhya Pradesh Board of Secondary Education, Bhopal द्वारा मध्यप्रदेश में कक्षा 10 हाई स्कूल एवं कक्षा 12 हाई सेकेंडरी स्कूल की वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो जाने के बाद जब ड्यूटी पर तैनात शिक्षक और कर्मचारियों की मृत्यु के समाचार में आने लगे तब सामूहिक बीमा का आदेश जारी किया गया है। 

माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के उप सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश क्रमांक 606 दिनांक 10 मार्च 2023 के अनुसार हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी प्रैक्टिकल परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं पूरक परीक्षाओं में संलग्न लगभग 50,000 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ का सामूहिक बीमा के एवज में तात्कालिक राहत को दृष्टिगत रखते हुए, मंडल स्तर से ही निम्नानुसार राशि प्रदान की जाएगी। 

MP NEWS- शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का सामूहिक बीमा 

  • एक्सीडेंट से मृत्यु होने की दशा में- 350000 रुपए। 
  • स्थाई विकलांगता (शरीर का कोई एक अंग)- 275000 रुपए। 
  • परीक्षा में ड्यूटी के दौरान शिक्षक अथवा कर्मचारी की सामान्य मृत्यु होने पर 100000 रुपए। 
आदेश में बताया गया है कि तात्कालिक राहत राशि प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसका पालन करना होगा। कृपया भविष्य में सुविधा के लिए आदेश की कॉपी डाउनलोड करके रखें। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!