Legal Advice- बिना ड्राइवर लुढ़कती कार किसी को टक्कर मार दे तो किसके खिलाफ FIR होगी

Bhopal Samachar
0
कई बार कुछ लोग ढलान पर अपनी कार को पार्क करके चले जाते हैं और उनकी लापरवाही के कारण कार अचानक आगे या पीछे बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में यदि किसी को टक्कर लग जाए और उसे गंभीर चोट पहुंचे तो किसके खिलाफ मामला दर्ज होगा क्योंकि पुलिस तो ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज करती है और इस परिस्थिति में कार के भीतर ड्राइवर नहीं होता। 

आईपीसी की धारा 338- गिरफ्तारी, जमानत, सजा और समझौता के नियम 

वाहन मालक या वाहन चालक की लापरवाही के कारण यदि वाहन किसी व्यक्ति से टकरा जाता है और उसे गंभीर चोट लगती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 338 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसमें अनिवार्य नहीं है कि व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर बैठा हो परंतु यह अनिवार्य है कि उसकी लापरवाही प्रमाणित होती हो। आईपीसी की धारा 338 का अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध होता है अर्थात पुलिस थाना अधिकारी ऐसे अपराध की तुरंत FIR दर्ज करेगा, इसमें गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं होती एवं जमानत भी पुलिस थाने से ही ली जा सकती है। इस अपराध की सुनवाई  किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है,इस अपराध के लिए अधिकतम एक वर्ष की कारावास का एक हजार रुपये जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 338 का अपराध एक शमनीय अपराध है जानिए

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 की उपधारा (2) के अनुसार उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक किसी व्यक्ति की घोर उपहति करने का अपराध समझौता योग्य अपराध है इस अपराध का समझौता न्यायालय की आज्ञा पर या न्यायालय की मंजूरी के उस व्यक्ति से किया जा सकता है जिसको घोर उपहति की गई है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!