भोपाल। मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर अभय वर्मा ने सीएम राइज स्कूल में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक श्रीमती पूजा दुबे को सस्पेंड कर दिया है। आदेश में यह बताया गया है कि निलंबन की कार्यवाही प्रभारी प्राचार्य के प्रस्ताव पर की गई परंतु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आरोपी महिला शिक्षक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था या नहीं।
अभय वर्मा, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 290 दिनांक 9 मार्च 2023 में लिखा है कि, सीएम राइज स्कूल बेरसिया से दिनांक 20 फरवरी 2023 को माध्यमिक शिक्षक श्रीमती पूजा दुबे के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव मिला था। श्रीमती पूजा दुबे पर आरोप है कि वह अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों यहां तक कि प्रभारी प्राचार्य के साथ भी अभद्र एवं अशोभनीय व्यवहार करती है। राजनीतिक दवा बनाती हैं। प्रभारी प्राचार्य का दावा है कि श्रीमती पूजा दुबे का व्यवहार मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम एक, दो, एवं तीन के विपरीत होकर अनुशासनहीनता एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है।
इस प्रस्ताव के आधार पर कमिश्नर डीपीआई ने श्रीमती पूजा दुबे को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के उप नियम 9 के अंतर्गत निलंबित कर दिया। श्रीमती पूजा दुबे को संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग के ऑफिस में अटैच किया गया है।
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