BHOPAL में रेल रोकने वाले युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार, झाबुआ से पकड़ लाई पुलिस - NEWS

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भोपाल पुलिस ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर रेल रोकने वाले मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को झाबुआ से गिरफ्तार कर लिया है। विक्रांत भूरिया ने शुक्रवार दिनांक 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन किया था। उनके अलावा कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रदेश अध्यक्ष अथवा विधायक ने इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया। 

विक्रांत के अलावा अखिलेश और मनीष सहित 15 नेता गिरफ्तार होंगे 

जीआरपी थाना प्रभारी एमएस सोमवंशी ने बताया कि विक्रांत भूरिया, अखिलेश यादव, मनीष चौधरी समेत 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, रेलवे एक्ट की धारा 145, 147 के तहत केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल में शुक्रवार शाम करीब 5.30 बजे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। यहां पांच नंबर प्लेटफार्म पर जबलपुर की ओर जा रही चलती ट्रेन को रोक दिया था। उन्होंने करीब 15 मिनट तक हंगामा किया। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकांत भूरिया समेत कई नेता इंजन के ऊपर चढ़ गए थे। इन लोगों ने यहां जमकर नारेबाजी भी की थी। 

मैं डरूंगा नहीं, इनके साथ जाऊंगा: विक्रांत

विक्रांत भूरिया ने कहा कि साफ दिखाता है कि संसद से लेकर सभी लोग बीजेपी वालों के लिए काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो ताकत से आवाज उठाएगा, उसकी आवाज बंद कर दें। हम चुप नहीं रहेंगे। आज ये लोग गिरफ्तार करने आए हैं, इन्हें लगता है हम डर जाएंगे। मैं डरूंगा नहीं, इनके साथ जाऊंगा। यदि जेल जाना पड़ा तो जेल भी जाऊंगा। ये क्रांतिकारियों की भूमि है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस में सबसे ताकतवर आदिवासी नेता के बेटे हैं विक्रांत भूरिया

प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ विक्रांत भूरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री और झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं। वर्ष 2020 में यूथ कांग्रेस के चुनाव वह यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुने गए। वह पहले आदिवासी अध्यक्ष बने।

विक्रांत भूरिया और उनके साथियों के खिलाफ इन धाराओं में मामला दर्ज

आईपीसी की धारा 143: विधि विरुद्ध, प्रशासनिक अनुमति के विरुद्ध भीड़ इकट्ठा करना। सजा 6 महीने।
रेलवे एक्ट 1989 की धारा 145: ट्रेन के अंदर उपद्रव करना। अमर्यादित भाषा का उपयोग करना। यात्रियों को परेशान करना। सजा 6 महीने।
रेलवे एक्ट की धारा-147: रेलवे के प्रतिबंधित क्षेत्र (रेलवे स्टेशन, रेलवे यार्ड, रेल भवन व रेलवे अफसरों के आवास) में अनाधिकृत तौर पर प्रवेश करना। सजा 6 महीने। 

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