मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शर्तें - Mukhyamantri Ladli Bahan Yojana

Bhopal Samachar
भोपाल
। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंत्री परिषद ने आज मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 का अनुमोदन किया। योजना में समय सीमा में स्वीकृति दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही योजना से संबंधित नियम एवं शर्तें भी निर्धारित कर दिए गए:- 

Mukhyamantri Ladli Bahan Yojana- योग्यता एवं योग्यता

  • महिला का विवाहित होना अनिवार्य है। परित्यक्ता, तलाकशुदा एवं विधवा महिलाएं भी योजना के दायरे में। 
  • महिला की आयु सीमा- दिनांक 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 30 साल और अधिकतम 60 साल होनी चाहिए। 
  • महिला के परिवार की वार्षिक आय ₹300000 से कम होनी चाहिए। 
  • महिला के परिवार में कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए। 
  • महिला के परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। 
  • मध्य प्रदेश शासन के उपक्रम, मंडल, स्थाई कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, पेंशनर इत्यादि किसी भी प्रकार के कर्मचारी के परिवार की महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 
  • पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक के परिवार की महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। 
  • पंच और उपसरपंच को छोड़कर किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के परिवार की महिला को लाभ नहीं मिलेगा। 
  • शासकीय संस्थाओं में मनोनीत किसी भी प्रकार के सदस्य के परिवार की महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • जिस संयुक्त परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उनकी महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 
  • जिस परिवार के पास ट्रैक्टर या कोई भी चार पहिया वाहन है, उनकी महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 
  • ऐसी महिलाएं जो केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी योजना में ₹1000 महीना का लाभ ले रही है, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना- आवश्यक दस्तावेज 

  • परिवार की समग्र आईडी। 
  • स्वयं की समग्र आईडी। 
  • आधार कार्ड। 
  • फॉर्म भरने वाला अधिकारी कंप्यूटर कैमरे से फोटो खींचेगा। 

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना- महत्वपूर्ण तारीख कैलेंडर 

  • योजना की आधिकारिक घोषणा- 5 मार्च 2023 
  • आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ- 15 मार्च 2023 
  • आवेदन की आखिरी तारीख- 30 अप्रैल 2023 
  • अनंतिम सूची का प्रकाशन- 1 मई 2023 
  • अनंतिम सूची पर दावे एवं आपत्तियां अंतिम तारीख- 15 मई 2023 
  • आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तारीख- 30 मई 2023 
  • महिलाओं के खाते में पहला ट्रांजैक्शन- 10 जून 2023 

मध्यप्रदेश की एक करोड़ महिलाओं को मिलेंगे ₹1000 महीने

इसके बाद हर महीने 10 तारीख को हितग्राही महिलाओं के आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में ₹1000 महीना ट्रांसफर होते रहेंगे। कैबिनेट मीटिंग में अधिकारियों का कहना है कि 5 साल में इस योजना पर लगभग 60,000 करोड रुपए खर्च होंगे। इस हिसाब से हर महीने 1000 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी मध्यप्रदेश की एक करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 

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