जिला प्रबंधक MP-NAN JABALPUR को कोर्ट ने आरोपित घोषित कर तलब किया, राशन घोटाला- NEWS TODAY

जबलपुर
। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश श्री जय सिंह सरोते ने राशन वितरण घोटाले में मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक श्री रवि सिंह को आरोपित घोषित करते हुए अगली तारीख से अन्य आरोपित के साथ कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा है। 

अंकित पांडे विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन- घोटाले में सिर्फ ट्रांसपोर्टर जिम्मेदार नहीं

आवेदक अंकित पांडे की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी, असीम त्रिवेदी अपूर्व त्रिवेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि राशन वितरण में अनियमितता के मामले में अधारताल पुलिस ने परिवहनकर्ता अंकित पांडे सहित अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है। उस मामले की ट्रायल जारी है। विचारण के दौरान सामने आए साक्ष्यों व दस्तावेजों के आधार पर यह आवेदन पेश किया गया है। जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि राशन प्रदाय योजना के लिए मप्र शासन ने लीड सोसायटी के रूप में मप्र नागरिक आपूर्ति निगम को नियुक्त किया था। उसकी ओर से तत्कालीन जिला प्रबंधक रवि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे।

अधिकारी की लापरवाही भी घोटाले में अपराध के समान

कंट्रोल आदेश 2009 के अंतर्गत अनुबंध के उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लीड सोसाइटी के विरुद्ध अपराध निर्मित होता है। इसके बावजूद अधारताल पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक रवि सिंह को आरोपित नहीं बनाया गया। जबकि न्यायालय में विचारण के दौरान विभिन्न साक्षियों ने यह माना कि लीड सोसाइटी के रूप में निगम के जिला प्रबंधक का दायित्व व अपराध बनता है। 

उभय पक्षों के तर्कों का श्रवण करने के बाद न्यायालय ने यह माना की अभियोजन साक्ष्य व दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रथमदृष्टया रवि सिंह, जिला प्रबंधक ने अपराध किया है। लिहाजा, उसे भी आरोपित बनाया जाना चाहिए।

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