MPPSC 2019 एवं 2021 के रिजल्ट की वैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती- NEWS TODAY

Bhopal Samachar
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Madhya Pradesh Public Service Commission
, Indore द्वारा आयोजित SSE-2019 प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित परिणाम और SSE-2021 की प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट की वैधानिकता को जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी करके इस मामले में जवाब मांगा है। 

भोपाल के ओमप्रकाश पचौरी की याचिका पर MPPSC INDORE को हाईकोर्ट का नोटिस

प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की युगलपीठ द्वारा सुनवाई की गई। अगली तारीख 1 फरवरी 2023 निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता राजधानी भोपाल निवासी ओमप्रकाश पचौरी की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि हाई कोर्ट ने सात अप्रैल, 2022 को पीएससी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश दिए थे। पीएससी व सरकार ने 10 अक्टूबर 2022 को संशोधित परिणाम दो भागों में जारी किए हैं। 

MP GOV सामान्य प्रशासन विभाग के 87-13 फार्मूले को हाईकोर्ट में चुनौती

सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर के अनुसार भाग-अ में 87 प्रतिशत अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि प्राविधिक भाग-ब में 13 प्रतिशत ओबीसी व 13 फीसदी अनारक्षित अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। इस प्रकार कुल आरक्षण 100 प्रतिशत से ऊपर हो गया है। 20 अक्टूबर क्या हुआ 2022 को पीएससी 2021 के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी इसी तरह घोषित किया गया है। मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उक्त परिणाम असंवैधानिक है व राज्य परीक्षा सेवा नियम-2015 के प्रविधानों के विपरीत है। इसीलिए चुनौती के योग्य है। 

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