भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारी विशा वाधवानी की शिकायत के बाद बुरहानपुर एसडीएम श्री दीपक सिंह चौहान पर ₹25000 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना का आदेश राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह ने जारी किया। विशा वाधवानी पर आरोप है कि उन्होंने किसानों के मुआवजे की राशि में गड़बड़ी की थी। विशा वाधवानी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। यहां उल्लेख करना अनिवार्य है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री दीपक सिंह चौहान के खिलाफ भी एक मामला दर्ज हुआ था (यहां पढ़िए)।
विशा वाधवानी नेपानगर किसान मुआवजा मामला- फ्लैशबैक
करीब दो साल पहले विशा वाधवानी नेपानगर जिला बुरहानपुर में SDM और भू अर्जन अधिकारी के पद पर पदस्थ थी। बोरवन तालाब के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। इसके बदले में उन्हें मुआवजा दिया जाना था। कुछ किसानों ने शिकायत की थी कि उनकी भूमि अधिग्रहित तो कर ली गई, लेकिन मुआवजा राशि किसी और के खाते में डाल दी गई। इस मामले में प्रशासन ने जांच के बाद विशा वाधवानी सहित अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। सरकार ने वाधवानी को निलंबित कर दिया था। वर्तमान में विशा वाधवानी अलीराजपुर जिले में अटैच हैं।
जिसने जांच की वहीं लोक सूचना अधिकारी, इसलिए जानकारी नहीं दी
डिप्टी कलेक्टर विशा वाधवानी ने बताया कि उन्होंने सितंबर 2021 RTI के तहत खुद से जुड़े प्रकरण की जानकारी मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी दीपक सिंह चौहान ने ही इस मामले की जांच भी की थी। प्रकरण से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद उन्होंने वाधवानी के आवेदन को दबाए रखा। इसके चलते उन्हें राज्य सूचना आयुक्त के पास अपील करनी पड़ी।
MP NEWS- RTI के तहत जानकारी ना देने वाले SDM पर 25000 का जुर्माना
वाधवानी ने बताया कि ये दस्तावेज नहीं मिलने के कारण वे न्यायालय में चल रहे प्रकरण में अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं। इसे उन्होंने दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करार दिया है। राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह ने बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल को निर्देशित किया है कि वह मांगी गई जानकारी तत्काल उपलब्ध कराएं और लोक सूचना अधिकारी एवं एसडीएम बुरहानपुर दीपक सिंह चौहान पर ₹25000 का जुर्माना लगाते हुए कलेक्टर को निर्देशित किया कि उसमें से ₹10000 आवेदक विशा वाधवानी को मुआवजा स्वरूप दिए जाएं।
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