भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के संचालक श्री केके द्विवेदी ने खंडवा के जिला शिक्षा अधिकारी श्री पीएस सोलंकी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। श्री सोलंकी पर आरोप है कि उन्होंने बेवजह एक आउटसोर्स कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी।
MP NEWS- DPI ने सेवा वृद्धि का आदेश जारी किया था DEO ने सेवा समाप्त कर दी
दिनांक 3 जनवरी 2023 को जारी कारण बताओ सूचना पत्र में लिखा है कि, विषय: संविदा सहायक ग्रेड-3 / डाटा एन्ट्री आपरेटर्स के पद विरूद्ध आउटसोर्स पर कम्प्यूटर आपरेटर की सेवाएं वर्ष 2023-24 हेतु निरंतर रखे जाने संबंध में। संदर्भ: आपका आदेश क्रमांक 7987/ योजना / आउससोर्स / 2022 दिनांक 30.12.2022 के अंतर्गत आपके द्वारा खंडवा जिले की उन्नयन शालाओं में एम.पी. कॉन लिमिटेड, भोपाल के माध्यम से आउटसोर्स पर नियोजित संविदा सहायक ग्रेड-3 / डाटा एंट्री आपरेटर्स की सेवाएं दिनांक 31.12.2022 को समाप्त करते हुये अपरान्ह में कार्यमुक्त किये जाने का आदेश जारी किया है।
इस संबंध में लेख है कि संचालनालय के पत्र क्रमांक आई.टी./20-21 /149/122 दिनांक 10.12.2021 के बिंदु क्रमांक-1 में संविदा सहायक ग्रेड-3 / डाटा एन्ट्री आपरेटर्स के पदों पर आउससोर्स पर कम्प्यूटर आपरेटर्स की सेवाएं एम.पी.कॉन लिमिटेड, भोपाल से आगामी 1 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक रखे जाने के स्पष्ट निर्देश प्रदान किये गये है। उक्त निर्देश के उपरांत संचालनालय स्तर से नियोजित किये गये कम्प्यूटर आपरेटर्स की सेवाएं समाप्त किये जाने के संबंध में कोई आदेश / निर्देश जारी नहीं किये गये है, किंतु आपके द्वारा संदर्भित आदेश से उनकी सेवाएं समाप्त की जाकर कार्यमुक्त किया गया है, जो कि वरिष्ठ कार्यालयों के आदेशों की घोर अवहेलना है आपके उक्त कृत्य से संचालनालय में अनावश्यक कार्य की वृद्धि कर वरिष्ठ अधिकारियों के महत्वपूर्ण समय की क्षर्ति हुयी है।
पीएस सोलंकी, कारण बताओ नहीं तो कार्रवाई होगी
अतः आप तत्काल संदर्भित आदेश निरस्त करते हुये इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को 07 दिवस की समय सीमा में प्रस्तुत करें। समय सीमा में संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत न होने की दशा में यह मानकर कि आपके द्वारा इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।