GWALIOR NEWS- बिना लाइसेंस आम बेचने वाले दुकानदार को 3 महीने जेल की सजा

ग्वालियर
। आम बेचने वाले श्री कृष्ण राठौर को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। मध्य प्रदेश शासन के खाद्य विभाग ने आरोप लगाया था कि उसके पास फल बेचने का लाइसेंस नहीं है। मामला 11 साल पहले दर्ज किया गया था। 

सन 2011 में खाद विभाग की टीम ने पर प्रकरण बनाया था

खाद्य विभाग टीम ने दो अगस्त 2011 को जनकगंज स्थित फल मंडी में निरीक्षण करने पहुंची। टीम ने श्रीकृष्ण राठौर की दुकान की जांच की। उनकी दुकान में आम रखे हुए थे जो बेचने के लिए उपलब्ध थे। खाद्य विभाग की टीम ने अपना परिचय देते हुए राठौर से वैध लाइसेंस मांगा। उनके पास लाइसेंस नहीं था। खाद विभाग की टीम ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि, आम की पेटियों में कार्वेट रखा हुआ था। यहां से कार्वेट की 15 पुड़िया मिली। कार्वेट की जांच के लिए नमूने लिए गए। कार्वेट को जांच के लिए लैब भेजा गया। यह अपद्रव (खतरनाक) मिला। 

आरोपी दुकानदार ने खुद दंड निर्धारित करने का निवेदन किया

जांच रिपोर्ट आने के बाद 2011 मेें खाद्य विभाग ने परिवाद दायर किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। हाई कोर्ट ने पुराने केसों के शीघ्र निराकरण का आदेश दिया है। इस केस को चिह्नित किया गया। कोर्ट ने जब आरोपी दुकानदार श्री कृष्ण राठौर को बुलाया तो उन्होंने बताया कि पिछले 11 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। 2016 में हार्ट अटैक आ चुका है। उसने निवेदन किया कि कृपया उसे दंडित करके केस खत्म किया जाए। न्यायालय ने 3 महीने जेल की सजा सुनाई। 

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