मोहित डुडेजा हनी ट्रैप मामले में महिला के खिलाफ FIR के आदेश- MP NEWS

जबलपुर
। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी किरण मलिक के न्यायालय ने मोहित डुडेजा हनी ट्रैप मामले में आरोपी महिला के खिलाफ ओमती पुलिस थाने में FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले महिला ने गोरखपुर पुलिस थाने में मोहित डुडेजा के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करा दिया था। 

परिवादी नर्मदा रोड निवासी मोहित डुडेजा की ओर से पक्ष रखा गया। न्यायालय को बताया गया कि मोहित और महिला के बीच इंटरनेट के माध्यम से दोस्ती हुई थी। ना तो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और ना ही दोस्ती से पहले कोई मुलाकात हुई थी। दोस्ती के बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। मोहित के बारे में जानकारी जुटाने के बाद महिला दिनांक 22 मार्च, 2022 को मोहित की दुकान पर आई और हंगामा मचा दिया। 

मोहित की ओर से आरोप लगाया गया है कि महिला ने झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और 15 लाख रुपये की मांग की। मोहित ने बताया कि उसने इस बारे में तत्काल ओमती थाने व एसपी आफिस में शिकायत कर दी थी। इसी बीच महिला ने भी गोरखपुर थाने में परिवादी के विरुद्ध दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध करा दिया। कोर्ट को यह भी बताया गया कि, यह महिला अन्य युवकों को भी ऐसे ही फंसा चुकी है। न्यायालय ने प्रथमदृष्टया मामला संज्ञेय अपराध से संबंधित होेते हुए प्रकरण दर्ज करके जांच के निर्देश दे दिए।

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