भोपाल। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सभी जिलों के कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत से लेकर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव तक को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी में विभिन्न वर्गों को दिए गए 5% बोनस अंक के कैलकुलेशन के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है।
MPGAD से जारी पत्र में लिखा है कि, सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22.02.2022 की कंडिका 4.3 में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किये जाने के निर्देश है। इस संबंध में शासन के ध्यान में यह बिन्दु लाया गया है कि अतिरिक्त 5 प्रतिशत अंक परीक्षा के पूर्णांक के आधार पर दिये जाए अथवा अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिये जाना है। उपरोक्त के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्तांक के 5 प्रतिशत अंक के रूप में प्रदान किये जायेगें।
5% बोनस अंक की गणना उदाहरण से समझिए
MPESB परिक्षाओं में प्राप्त अंक का 5% बोनस देने का आदेश पारित किया गया।
उदा- पूर्णांक -150, प्राप्त अंक-120, तो 120 का 5%=6, 120+6=126
RTI के लिए उपयोगी- यह जानकारी पत्र क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 दिनांक 14 दिसंबर 2022 में उपलब्ध है जिस पर श्री गिरीश शर्मा उपसचिव के हस्ताक्षर हैं।
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MP ESB EXAM 5% BONUS NUMBER GAD LATTER DIRECT LINK
विस्तृत जानकारी के लिए कृपया सामान्य प्रशासन विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें। सुविधा के लिए हम दोनों पत्रों की डायरेक्टली को उपलब्ध करा रहे हैं।
यहां क्लिक करके दिनांक 14 दिसंबर 2022 को जारी 5% बोनस अंक की गणना का फार्मूला, पत्र पढ़ सकते हैं और PDF FILE DOWNLOAD कर सकते हैं।
यहां क्लिक करके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में दर्ज पत्र दिनांक 22 फरवरी 2022 (जिसमें बताया गया है कि किस वर्ग के लोगों को 5% बोनस अंक दिए जाने) पढ़ सकते हैं और PDF FILE DOWNLOAD कर सकते हैं।