MP Rojgar Samachar- सरकारी नौकरी हेतु नया आरक्षण रोस्टर, OBC को बंपर, EWS हेतु दरवाजे बंद

Bhopal Samachar
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भोपाल
। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले जिला स्तरीय पदों के लिए संशोधित 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर लागू था। अब खबर आ रही है कि 10% EWS आरक्षण के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया आरक्षण रोस्टर तैयार किया है। 

मध्य प्रदेश में आरक्षण के लिए कौन किस नंबर पर

  • 1 पद रिक्त होने पर- अनारक्षित। 
  • 2 पद रिक्त होने पर- पहला पद अनारक्षित, दूसरा ओबीसी। 
  • 3 पद रिक्त होने पर- पहला पद अनारक्षित, दूसरा ओबीसी, तीसरा अनुसूचित जनजाति। 
  • 4 पद रिक्त होने पर- पहला पद अनारक्षित, दूसरा ओबीसी, तीसरा अनुसूचित जनजाति, चौथा अनारक्षित। 
  • 5 पद रिक्त होने पर- पहला पद अनारक्षित, दूसरा ओबीसी, तीसरा अनुसूचित जनजाति, चौथा अनारक्षित, पांचवा अनुसूचित जाति। 
  • 6 पद रिक्त होने पर- पहला पद अनारक्षित, दूसरा ओबीसी, तीसरा अनुसूचित जनजाति, चौथा अनारक्षित, पांचवा अनुसूचित जाति, छठवां अनारक्षित। 
  • 7 पद रिक्त होने पर- पहला पद अनारक्षित, दूसरा ओबीसी, तीसरा अनुसूचित जनजाति, चौथा अनारक्षित, पांचवा अनुसूचित जाति, छठवां अनारक्षित, सातवां ओबीसी।  
  • 8 पद रिक्त होने पर- पहला पद अनारक्षित, दूसरा ओबीसी, तीसरा अनुसूचित जनजाति, चौथा अनारक्षित, पांचवा अनुसूचित जाति, छठवां अनारक्षित, सातवां ओबीसी, आठवां अनुसूचित जनजाति।  

मध्यप्रदेश में OBC को 27% से अधिक आरक्षण

  • 2 पद हेतु सीधी भर्ती होने पर- 50% ओबीसी आरक्षण। 
  • 3 पद हेतु सीधी भर्ती होने पर- 33% ओबीसी आरक्षण। 
  • 4 पद हेतु सीधी भर्ती होने पर- 25% ओबीसी आरक्षण। 
  • 5 पद हेतु सीधी भर्ती होने पर- 20% ओबीसी आरक्षण। 
  • 6 पद हेतु सीधी भर्ती होने पर- लगभग 17% ओबीसी आरक्षण। 
  • 7 पद हेतु सीधी भर्ती होने पर- लगभग 29% ओबीसी आरक्षण। 
  • 8 पद हेतु सीधी भर्ती होने पर- 25% ओबीसी आरक्षण। 

मध्यप्रदेश में EWS को 0% आरक्षण

मध्यप्रदेश में यदि 1 से लेकर 8 पद हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है तो EWS (अनारक्षित जातियों के निर्धन उम्मीदवार) के लिए 0% आरक्षण रहेगा। 9वां पद रिक्त होने की स्थिति में EWS को 1 पद दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान है। इस फार्मूले के हिसाब से 9 रिक्त पद होने की स्थिति में ही EWS को 1 पद दिया जा सकता है। 

सवाल यह है कि जो फार्मूला EWS के लिए लागू किया जा रहा है वही फार्मूला OBC के लिए क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। 2 पद रिक्त होने की स्थिति में दूसरा पद OBC का कैसे हो सकता है। जबकि यदि मध्यप्रदेश के मूल निवास की बात करें तो दूसरे पद पर अनुसूचित जनजाति का अधिकार है। यदि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा EWS के लिए अपनाए गए फार्मूले की बात करें तो OBC का नंबर भी EWS के साथ ही आएगा।
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