भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा ठंड के कारण स्कूलों के समय परिवर्तन पर निर्देश जारी किए गए हैं इसमें बताया गया है कि स्कूलों के समय का परिवर्तन किन परिस्थितियों में और किस प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है।
लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में लिखा गया है कि, शीतकाल में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम होने पर एवं ग्रीष्मकाल में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से अधिक होने पर जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव अनुसार संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा शाला संचालन हेतु समय निर्धारित किया जा सकेगा।
इसके अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में आयुक्त लोक शिक्षण से सहमति प्राप्त कर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा शाला संचालन हेतु समय निर्धारित किया जा सकेगा। अतएव उक्त निर्देशानुसार ही शालाओं के समय परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत कर आदेश जारी कराना सुनिश्चित करें।