MP NEWS- अतिथि शिक्षकों की आयु सीमा के संबंध में DPI की गाइडलाइन

भोपाल
। अभय वर्मा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अतिथि शिक्षकों के कार्य हेतु अधिकतम आयु सीमा के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। इस विषय में लोक शिक्षण संचालनालय से मार्गदर्शन मांगा गया था। 

अतिथि शिक्षक नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों की आयु सीमा

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी गाइड लाइन में लिखा है कि, अतिथि शिक्षक के आमंत्रण सम्बंधी राज्य शासन के संदर्भित आदेश की कण्डिका 5.6.1 के अनुसार सेवानिवृत शिक्षकों को 65 वर्ष की आयु तक अवसर दिये जाने का प्रावधान हैं। जिसके अनुसार सेवानिवृत शिक्षकों को अतिथि शिक्षक के कार्य हेतु 65 वर्ष की आयु तक सेवायें लिये जाने का प्रावधान हैं। 

उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अतिथि शिक्षक आमंत्रण में अधिकतम आयुसीमा के संबंध निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :-
1. अतिथि शिक्षक के कार्य हेतु आवेदक को 62 वर्ष की आयुसीमा तक कार्य लिया जाए। 
2. SMDC / SMC अतिथि शिक्षक से स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र की मांग कर सकते है।
3. संदर्भित पत्र की कण्डिका 5.6.7 के अनुसार संबंधित को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम 65 वर्ष की आयु सीमा तक सेवायें ली जा सकती हैं।

यह गाइडलाइन मध्य प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य को भेज दी गई है। 

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