MP karmchari news- सागर के 2 शिक्षकों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हेतु हाई कोर्ट के निर्देश

Bhopal Samachar
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जबलपुर
। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सागर के 2 शिक्षकों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के नाम निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रमोशन में आरक्षण विवाद के कारण मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के प्रमोशन रोक दिए गए हैं जबकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के मामलों में यथास्थिति के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। 

दिनेश कुमार मिश्रा, गणेश राम कोरी, उच्च श्रेणी शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक, विद्यालय, बांदरी जिला सागर एवं कन्या माध्यमिक विद्यालय, सुभाष नगर, सागर जिला सागर में कार्यरत हैं। दोनो ही शिक्षक, राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरुस्कार प्राप्त हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1982 में अनुसूची 6 में संशोधन कर राजपत्र दिनाँक 10/05/2012 जारी किया गया था। उक्त संशोधन अनुसार , उच्च श्रेणी शिक्षक को लेक्चरर पद पर पारी बाहर प्रमोशन का प्रावधान है। उसी प्रकार सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर प्रमोशन का नियम है।

संशोधन, नियम के अनुसार श्री मिश्रा एवं श्री कोरी को उच्च श्रेणी शिक्षक से व्याख्याता के पद पर आउट ऑफ टर्न पदोन्नति दी जानी थी। परंतु विभाग द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नही किये जाने पर उनके द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर की शरण ली गई थी। अर्थात प्रमोशन प्राप्ति हेतु याचिका दायर की गई थी। शिक्षकों की ओर से वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने  उच्च न्यायालय की एकलपीठ को बताया कि श्री मिश्रा एवम श्री कोरी, मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1982 की संशोधित अनुसूची 6 के अतिरिक्त, मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 अनुसार भी आउट ऑफ टर्न पदोन्नति के पात्र थे। 

जिला शिक्षा अधिकारी, सागर द्वारा श्री मिश्रा एवम श्री कोरी के प्रमोशन हेतु आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल को प्रस्ताव भी भेजा गया था। साथ ही दोनों शिक्षकों द्वारा आवेदन /अभ्यावेदन देकर प्रकरण के निराकरण की मांग की गई थी। अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी से सहमत होकर हाई कोर्ट जबलपुर की एकलपीठ ने विभाग को निर्देश जारी कर श्री मिश्रा एवं श्री कोरी के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पर 45 दिवस के अंदर कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं।

नोट- नवीन शैक्षणिक संवर्ग (पूर्व अध्यापक संवर्ग) भी 2018 के स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों के अनुसार अर्थात राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरुस्कार प्राप्त शिक्षक भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के पात्र हैं।
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