क्या है धार्मिक सम्प्रदाय एवं उसके मौलिक अधिकार जानिए- Fundamental Rights

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है एवं प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार धर्म को पूजने का अधिकार है एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक सम्प्रदाय को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है क्या है धार्मिक सम्प्रदाय पहले ये जानना आवश्यक है।

धार्मिक सम्प्रदाय
व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी धार्मिक विशेष से संबंध रखता है या कोई संगठन, संस्था, समूह जो एक विशिष्ट नाम से संबंधित हो जो व्यक्ति विशेष न होकर समुदाय या संगठन आदि के नाम से बना होता हैं उसे धार्मिक सम्प्रदाय कहते हैं।

साधारण शब्दों में अगर कहे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार व्यक्ति विशेष को मिलता है एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार विशेष व्यक्ति को न मिलकर किसी धार्मिक सम्प्रदाय जैसे की ट्रस्ट, समुदाय,समूह, धार्मिक संस्थान, हिंदुत्ववादी संगठन, मुस्लिम समुदाय संगठन आदि को प्राप्त होते हैं।

अनुच्छेद 26 के मौलिक अधिकार सरकारी संस्था को प्राप्त नहीं, जानिए

किसी शासकीय अधिनियम द्वारा बनी हुई संस्था को अनुच्छेद 26 का धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है अजीज बासा बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की स्थापना एक अधिनियम(विधायिका) द्वारा की गई थी इसलिए मुसलमान समुदाय द्वारा उसके लिए पोषण का दावा नहीं किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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