शिक्षक भर्ती घोटाला 2012 में RIE के डीन को 5 साल की जेल, भोपाल मध्य प्रदेश का मामला- MP NEWS

Updesh Awasthee
भोपाल
। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशन भोपाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाला 2012 में तत्कालीन डीन प्रोफेसर एसए शफी को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। इस मामले में दूसरे आरोपी डॉ मोहम्मद कलीम की कोर्ट केस के ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई थी। 

सीबीआई ने यह मामला सन 2014 में रजिस्टर्ड किया था। इसकी शिकायत नवोदय विद्यालय समिति के हेडक्वार्टर नोएडा में पदस्थ तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी जी अरुमुगम ने की थी क्योंकि रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशन का संचालन नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा किया जाता है। बताया गया कि शिक्षक भर्ती के दौरान उम्मीदवारों के इंटरव्यू में पक्षपात किया गया था। आरोप था कि डॉक्टर कलीम एवं प्रोफेसर एसए शफी ने कई उम्मीदवारों के नंबर बढ़ा दिए थे। यहां तक कि जो उम्मीदवार इंटरव्यू में उपस्थित नहीं हुए थे उन्हें भी नंबर दे दिए गए थे। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 82 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। 

मामले का खुलासा सन 2014 में तब हुआ जब डॉ मोहम्मद कलीम रिटायर हो गए। उनके स्थान पर डिप्टी कमिश्नर एवाई रेड्डी ने चार्ज लिया। उन्हें जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने स्तर पर छानबीन की जिसमें पाया गया कि इंटरव्यू बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों को जो नंबर दिए गए हैं उसमें गड़बड़ी की गई है। समेकित अंकसूची में कूट रचना की गई।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!