MP NEWS- शहरी शिक्षकों को गांव में ट्रांसफर किया जाएगा, 10X10 TRANSFER POLICY

भोपाल
। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन की ट्रांसफर पॉलिसी के तहत शहरी क्षेत्र के शासकीय विद्यालयों में 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफर किया जाना है। शिक्षकों को सबसे पहले स्वैच्छिक स्थानांतरण का विकल्प दिया गया है। यदि वह इसका उपयोग नहीं करते तो डिपार्टमेंट अपनी जरूरत के हिसाब से ट्रांसफर करेगा। 

मंत्रालय में तय किया गया है कि ऐसे सरकारी शिक्षक जो 10 साल से शहरी क्षेत्रों में संचालित स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके। ऐसे अनुभवी शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा जहां पर कोई भी नियमित शिक्षक नहीं है या फिर वरिष्ठ शिक्षक ना होने के कारण स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या घटती जा रही है। शिक्षकों को अगले 10 साल तक ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं देनी होंगी।

इन शिक्षकों को 10X10 ट्रांसफर पॉलिसी में छूट मिलेगी

  • जिनके रिटायरमेंट में एक साल या इससे कम समय है, उनका प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर नहीं होगा। स्वैच्छिक ट्रांसफर के बाद तीन शैक्षणिक सत्र तक उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
  • ऐसे शिक्षक जिनके रिटायरमेंट में 3 साल बचे हैं या गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या विकलांग हैं, उन्हें ट्रांसफर प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा।
  • रिटायरमेंट में एक साल से कम समय है, 40% या उससे अधिक नि:शक्तता है, गंभीर बीमारी है तो सरप्लस मानकर ट्रांसफर नहीं होगा।
  • स्वैच्छिक ट्रांसफर में स्थाई परिस्थिति के अलावा राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को वरीयता मिलेगी।
  • किसी भी कैडर यानी 200 की संख्या तक के कैडर में 20% और इससे अधिक का कैडर है तो 15% ट्रांसफर होंगे। 

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