GWALIOR NEWS- पटाखे जलाने पर FIR, मध्य प्रदेश का पहला मामला

Updesh Awasthee
ग्वालियर
। मध्य प्रदेश के कई शहरों में तेज आवाज वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। कलेक्टर की ओर से आदेश जारी किए गए थे कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सभी जगह आदेशों का उल्लंघन हुआ और कोई कार्यवाही नहीं हुई परंतु ग्वालियर में तेज आवाज वाले पटाखे जलाने पर FIR दर्ज की गई है। 

ग्वालियर के पुलिस थाना मुरार के प्रभारी अधिकारी इंस्पेक्टर शैलेंद्र भार्गव ने बताया कि कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे। उसी के पालन में धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित किए जाने के बाद ग्वालियर कलेक्टर ने पूरे जिले में तेज आवाज वाले पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए थे। इस आदेश का विरोध भी हुआ था और कई लोगों ने खुला ऐलान किया था कि वह आदेश का उल्लंघन करेंगे। जिले भर में लगभग हर थाना क्षेत्र में आदेश का उल्लंघन देखा गया परंतु मामला केवल मुरार थाने में दर्ज किया गया है। 

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दरअसल इस क्षेत्र में विवाद बढ़ गया था। खुरैरी मोहल्ला निवासी मुकेश रजक के दरवाजे पर पड़ोसी पीनू शाह, महबूब खान और नियामत शाह तेज आवाज के पटाखे चला रहे थे। घर में छोटे बच्चे थे। पटाखों की आवाज से बच्चे रो रहे थे। मुकेश ने पड़ोसियों से दरवाजे पर पटाखे चलाने से मना किया। इस बात पर विवाद बढ़ गया। आरोपी लाठियां ले आए और फरियादी के छोटे भाई विकास एवं उसकी पत्नी को बेरहमी से पीटा। 

इस घटना के बाद मुरार थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला तो दर्ज किया ही, साथ में कलेक्टर के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने का मामला भी दर्ज किया गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश में पहली बार पटाखे चलाने पर FIR दर्ज हो गई।
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