मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने एक रिटायर्ड कर्मचारी को परेशान करने के मामले में भोपाल, जबलपुर एवं मंडला के 4 अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। इनमें से एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विनोद कुमार प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भी हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पेंशन प्रकरण पेंडिंग
अवमानना याचिकाकर्ता सिवनी निवासी शंकर लाल चौकसे की ओर से अधिवक्ता अंजना श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को बताया कि कि हाईकोर्ट ने 21 मार्च 2022 को उक्त अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार कर उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के आदेश की प्रति के साथ विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन पांच माह बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए अवमानना याचिका दायर की गई है।
न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव विनोद कुमार, मुख्य लेखा अधिकारी संतोष सोनकिया, पिछड़ा व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंडला के सहायक संचालक हेमचंद्र पटले और लेखा व कोषालय जबलपुर के ज्वाइंट डायरेक्टर डीआर महोबिया को नोटिस जारी करके जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।