BHOPAL NEWS- राजधानी में गरबा के लिए कलेक्टर की गाइडलाइन पढ़िए

दुर्गा उत्सव पर्व 2022 के दौरान भोपाल जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले गरबा डांडिया एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित कराने वाली आयोजन समितियों को निम्नानुसार आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है:- 

1. गरबा डांडिया एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने वाली आयोजन समिति द्वारा किसी भी व्यक्ति को उनके बगैर पहचान पत्र के सत्यापन किये बिना आयोजन स्थल पर प्रवेश नही दिया जावेगा। 
2. आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर सी सी टी वी कैमरा लगाया जाना अनिवार्य होगा।
3. आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर स्थापित पंडालों में अग्नि से बचाव हेतु अग्निशमन यंत्रो की पर्याप्त व्यवस्था तथा Fire Safety Norms का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। 

4. आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा।
5. आयोजन समिति द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आयोजन के दौरान किसी भी संदिग्ध / आपत्तिजनक वस्तु / धारदार हथियार नही ले जा सकेगा और न ही उसका प्रयोग / प्रदर्शन कर सकेगा।
6. आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर विद्युत सुरक्षा से संबंधित समस्त कार्य कराया जाना सुनिश्चित करेगें एवं इस आशय का प्रमाण पत्र विद्युत विभाग से लिया जाना
अनिवार्य होगा।

उपरोक्तानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति मे नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । 
(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला भोपाल 

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