SDM प्रिया चंद्रावत के खिलाफ हाई कोर्ट की अवमानना का नोटिस- MP NEWS

जबलपुर
। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारी एवं कटनी में SDM के पद पर पदस्थ अपर कलेक्टर प्रिया चंद्रावत के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है।

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता बीडी अग्रवाल का बाड़ा, मघई का बगीचा, कटनी निवासी कैलाशचंद्र अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अवमानना याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। 

इसके जरिये भूअर्जन के प्रकरण में आयुक्त द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में 9 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान किए जाने पर बल दिया गया था। इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया। लिहाजा, हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया था कि चार सप्ताह के भीतर शिकायत निराकृत कर दी जाए। 

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शिकायत का निराकरण नहीं किया गया। 9 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान नहीं किया गया। इसलिए हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने एसडीएम कटनी प्रिया चंद्रावत के नाम अवमानना का नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !