MP NEWS- नवनियुक्त और सीएम राइज वाले शिक्षक BRC बन सकते हैं या नहीं, RSK का स्पष्टीकरण

भोपाल
। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र में विकासखंड स्त्रोत केंद्र समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयक के पदों की पूर्ति हेतु प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नवनियुक्त शिक्षक उपरोक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं। 

धनराजू एस संचालक राज्य शिक्षा केंद्र ने मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र क्रमांक 4653 दिनांक 5 अगस्त 2022 के माध्यम से बताया है कि मध्य प्रदेश समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला शिक्षा केंद्रों में सहायक परियोजना समन्वयक एवं जनपद शिक्षा केंद्र में विकासखंड स्त्रोत समन्वयक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग में कार्यरत व्याख्याता/ प्राध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं वरिष्ठ अध्यापक जिनकी आयु 1 जुलाई 2022 को 56 वर्ष से अधिक ना हो, को प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि इसके लिए पात्रता परीक्षा और काउंसलिंग के चरण में सफल होना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि जिलों से जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उसमें नवनियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षकों के आवेदन भी शामिल हैं। स्पष्ट किया जाता है कि परिवीक्षा अवधि के अंतर्गत शिक्षकों की पदस्थापना एक शाला विशेष में की गई है। ऐसी स्थिति में उन्हें प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा सीएम राइज स्कूलों में चयनित हुए शिक्षकों को भी प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिया जा सकता। 

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