MPPSC NEWS- सहायक संचालक इंटरव्यू लेटर एवं उम्मीदवारी निरस्त सूचना

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के शासन के सामाजिक न्याय तथा निशक्तजन कल्याण विभाग के तहत सहायक संचालक (Assistant Director) के कुल 19 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। यह विज्ञापन, विज्ञापन क्रमांक 02/2021 दिनांक 8 फरवरी 2021 को जारी किया गया था। इंटरव्यू लेटर एवं उम्मीदवारी निरस्त सूचना जारी की गई है।

अपना इंटरव्यू लेटर कैसे डाउनलोड करें / How to Download Interview Letter 

इंटरव्यू लेटर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट वेबसाइट पर  अपलोड कर दिए गए हैं। इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ निर्धारित स्थान पर फिल करना है। इसके बाद आसान से कैप्चा क्वेश्चन को हल करके लोगिन करने पर आपका इंटरव्यू लेटर आपके सामने होगा। जिसे आप डाउनलोड करके एवं प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने पास रख सकते हैं।

सहायक संचालक संवर्ग के पद हेतु उम्मीदवारी निरस्त किए जाने की सूचना 
Assistant Director Candidature Rejection Vigyapti

इसी के साथ सहायक संचालक संवर्ग के पद हेतु उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के संबंध में भी सूचना जारी की गई है। गौरतलब है कि इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 14 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। जिसमें अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएसडब्ल्यू (सामाजिक कार्य में मास्ट)र अथवा मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि आवश्यक थी।

उक्त विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 14 मार्च 2021 तक अर्जित होनी चाहिए थी। उसके बाद अर्हर्त धारण करने वाले आवेदक पात्र नहीं माने जाएंगे।

अतः आयोग द्वारा निर्धारित अभिलेख प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 7 अप्रैल 2022 तक 2 आवेदकों के अभिलेख आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होने से विज्ञापन में विज्ञापित कंडिका के अनुसार उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त की जाती है। इन दो आवेदकों के नाम जिनकी उम्मीदवारी निरस्त की गई है। घनश्याम यादव (OBC कैटेगरी) और वीरेंद्र सिंह रघुवंशी (EWS कैटेगरी) है। 

उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के संबंध में यदि कोई आवेदक आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 5 दिन की अवधि में आपत्ति अभ्यावेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन बिना विचार किए नस्तीबध्ध कर दिए जाएंगे।

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