अतिथि शिक्षक की नियम विरुद्ध नियुक्ति के संदर्भ में BEO की गाइड लाइन- MP NEWS

Bhopal Samachar
0
शहडोल
। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बुढ़ार द्वारा अतिथि शिक्षक की नियम विरुद्ध नियुक्ति के संदर्भ में गाइडलाइन जारी की गई है। स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार के अतिथि शिक्षकों का मानदेय भुगतान किया जाएगा परंतु शासन की तरफ से नहीं बल्कि नियुक्ति अधिकारी के वेतन से वसूली करके किया जाएगा। 

कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी बुढ़ार जिला शहडोल द्वारा समस्त संकुल प्राचार्य को आदेशित किया गया है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्रों संख्या चाहे जितनी भी हो लेकिन शिक्षकों की अधिकतम संख्या 3 ही रहेगी। प्रथम विषय गणित, द्वितीय विषय अंग्रेजी और तृतीय विषय सामाजिक विज्ञान रहेगा। 

यह भी स्पष्ट किया गया है कि गणित विषय के विरुद्ध विज्ञान विषय मान्य नहीं होगा। अंग्रेजी विषय के विरुद्ध हिंदी एवं संस्कृत विषय के अतिथि शिक्षक मान्य नहीं होंगे। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान विषय के विरुद्ध किसी अन्य विषय का अतिथि शिक्षक मान्य नहीं होगा। यदि नियम विरुद्ध अतिथि शिक्षक को संस्था में नियुक्त किया जाता है तो इस कार्यालय द्वारा उसका मानदेय भुगतान नहीं किया जाएगा बल्कि संस्था प्रमुख के वेतन से वसूली करके सम्मानित अतिथि शिक्षक को मानदेय का भुगतान किया जाएगा। 

पत्र में बताया गया है कि कुछ स्कूलों में नियम विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की सूचना प्राप्त हुई है। अतः संकुल स्तर पर अनुमोदन के पूर्व इसका निरीक्षण परीक्षण अवश्य करें। 
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!