MP NEWS- नियुक्ति के बाद एक बार भी वेतन नहीं मिला, हाई कोर्ट में याचिका

Bhopal Samachar
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जबलपुर
। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि याचिकाकर्ता सहकारी समिति के लेखापाल की शिकायत 90 दिन के भीतर दूर कर दी जाए। 

याचिकाकर्ता दमोह निवासी इमदाद अहमद खान की ओर से अधिवक्ता अक्षांश श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता 28 वर्षीय युवक है। वह मार्च, 2019 से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मार्यादित, दमोह में समिति लेखापाल के रूप में कार्यरत है। इसके बावजूद नियुक्ति के समय से लेकर फरवरी, 2022 तक का वेतन भुगतान लंबित है। 

इसे लेकर वह अभ्यावेदन प्रस्तुत कर चुका है। लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नदारद है। इसीलिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता के ऊपर अपने माता-पिता व भाई-बहनों की जिम्मेदारी है, वेतन अप्राप्त होने से उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाई कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर गौर करने के बाद निर्देश सहित याचिका का निराकरण कर दिया।
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