MP NEWS- मध्यप्रदेश में सभी नर्सिंग होम का निरीक्षण अभियान शुरू

मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि 31 अगस्त तक उनके जिले में संचालित सभी नर्सिंग होम का निरीक्षण किया जाए। समस्त पंजीकृत निजी नर्सिंग होम के लिये जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अनुज्ञापन प्राधिकारी बनाया गया है।

प्रश्न- मध्यप्रदेश में नर्सिंग होम की जांच में कौन से दस्तावेज चेक किए जाते हैं। 
प्रश्न- मध्यप्रदेश में नर्सिंग होम के लिए कितने डाक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं। 
प्रश्न- मध्यप्रदेश में नर्सिंग होम के लिए जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट।
उत्तर- मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएँ (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम के प्रावधान अनुसार निजी नर्सिंग होम के पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज निर्धारित हैं। इनमें:- 
  • संबंधित नगरीय एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी की गई बिल्डिंग परमिशन, 
  • वेलिड टेम्परेरी फायर एनओसी सर्टिफिकेट, 
  • प्रदूषण नियंत्रण मंडल का बायोगैस वेस्ट निस्तारण सर्टिफिकेट, 
  • अधिकृत इंजीनियर का लिफ्ट सर्टिफिकेट, 
  • एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड लायसेंस, 
  • फूड सेफ्टी लायसेंस, 
  • ब्लड बैंक लायसेंस, 
  • एमटीपी लायसेंस और पीसीपीएनडीटी लायसेंस, शामिल हैं। 

नर्सिंग होम की इन्वेस्टिगेशन टीम में कौन-कौन शामिल होंगे

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि विगत दिनों नर्सिंग होम स्थापना में हुई अग्नि दुर्घटना की परिप्रेक्ष्य में यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपाय किये जाएँ। निरीक्षण दल में आवश्यकतानुसार स्थानीय निकाय तथा विद्युत सुरक्षा से संबंधित अधिकारी भी शामिल किए जाएँ। 


निरीक्षण दल गठित कर लिए जाएँ, जिससे 31 अगस्त तक सभी नर्सिंग होम का निरीक्षण हो सके। निरीक्षण दलों की संख्या जिले में पंजीकृत नर्सिंग होम की संख्या के आधार पर तय की जाएँ। यह दल एक दिन में अधिकतम 2 नर्सिंग होम का निरीक्षण कर प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपे। प्रतिवेदन में अनुज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन एवं कमियाँ पाये जाने पर संबंधित नर्सिंग होम को नोटिस भी जारी किया जाए।

नर्सिंग होम का निरीक्षण होने के बाद क्या कार्रवाई होगी 

नर्सिंग होम के निरीक्षण की रिपोर्ट उसी दिन प्रस्तुत की जाएगी। 
रिपोर्ट प्राप्त होने के अगले दिन आवश्यकता अनुसार नोटिस जारी किए जाएंगे। 
नोटिस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भेजे जाएंगे। 
नोटिस का जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। 
नर्सिंग होम द्वारा शर्तों का पालन नहीं किया गया तो रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा।

नेता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और जागरूक नागरिकों को क्या करना है 
अपर मुख्य सचिव के निर्देश एवं टाइम टेबल को अपने पास SAVE करके रखें। 
निगरानी करें, कि सभी नर्सिंग होम का निरीक्षण सुनिश्चित हो। 
जितने नर्सिंग होम को नोटिस भेजा गया है 30 दिन बाद उसमें क्या हुआ यह पता करें। 
यदि कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करें। 
नेता और पत्रकार अपने प्रोफेशन के अनुसार कदम उठाएं।

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