MP chunav news- प्रत्याशियों के मतदाता सहायता केंद्र हेतु गाइडलाइन

Bhopal Samachar
0
भोपाल
। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिक निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा पोलिंग बूथ के पास बनाए जाने वाले मतदाता सहायता केंद्र हेतु गाइडलाइन जारी की गई है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो प्रत्याशी का सहायता केंद्र हटा दिया जाएगा।

सचिव मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया है कि अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर मतदाता सहायता बूथ बनाने की अनुमति रहेगी। अभ्यर्थी द्वारा टेंट, कैनोपी और वर्षा से बचाव के लिए अन्य स्थानीय प्रबंध किये जा सकते हैं। जिसमें एक टेबल, दो कुर्सी एवं 2 फीट × 3 फीट का एक बैनर लगाया जा सके। एक ही स्थान में एक से अधिक मतदान केन्द्र की स्थापना होने पर भी एक ही मतदाता सहायता बूथ बनाये जाने की अनुमति अभ्यर्थी को होगी।

इन नियमों का पालन न किए जाने पर ऐसे बूथ को हटाने का अधिकार सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को होगा। मतदान सहायता बूथ के लिए स्थानीय निकाय की अनुमति आवश्यक होगी और बूथ की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य होगा।

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने के उद्देश्य से मतदान केन्द्र के अंदर मतदाताओं द्वारा मोबाइल का उपयोग पूर्णता: प्रतिबंधित किया गया है।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!