MP Panchayat Chunav- वोट डालने के लिए छुट्टी के नियम एवं निर्देश

जबलपुर
। त्रि-स्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों में मतदान दिवस को निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार की सुविधा देने के उद्देश्य से अधिभोगीगण एवं प्रबंधकों को मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करने के निर्देश दिये गये हैं। 

सहायक श्रमायुक्त ने निर्देशित किया है कि ऐसे कारखाने जो सातों दिन कार्य करते हैं वे पूर्व परंपरा अनुसार प्रथम एवं द्वतीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घंटे की सुविधा दें। इसी प्रकार दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों में कामगारों को मतदान सुविधा देने की दृष्टि से दुकान व संस्थान को निर्धारित दिन बंद या अवकाश दिवस को बंद या अवकाश रखें। ताकि कामगार मतदान कर सकें। इसके अलावा वे दुकान व संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान हेतु पर्याप्त समय प्रदान करने की अनुमति दें।

गौरतलब है कि जबलपुर जिले के अंतर्गत विकासखंड बरगी, पनागर, सिहोरा एवं कुंडम में 25 जून को तथा विकासखंड मझौली, पाटन, शहपुरा में एक जुलाई को और नगर पालिका निगम जबलपुर, नगर पालिका पनागर, सिहोरा, नगर परिषद बरेला व भेड़ाघाट में 6 जुलाई को तथा नगर परिषद शहपुरा, मझौली, कटंगी एवं पाटन में 13 जुलाई को मतदान होगा। 
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